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उपद्रवियों के खिलाफ बलवा का मुकदमा
Ghazipur
Updated Wed, 02 May 2012 12:00 PM IST
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बहरियाबाद। थाना क्षेत्र के हुरमुजपुर हाल्ट पुलिस चौकी के पास खड़वा नसीरपुर चट्टी में बीते सोमवार की रात पैसे के लेनदेन को लेकर हुई मारपीट एवं उपद्रव के मामले में आखिरकार पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ बलवा, 7 क्रिमिनल अमेंडमेंट एक्ट सहित कई अन्य संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। आरोपियों के हमले और पथराव में दो पुलिसकर्मी भी घायल हो गए थे।
बीते सोमवार की रात करीब आठ बजे खड़वा नसीपुर चट्टी पर दुकानदार मुनीब यादव से पैसे के लेनदेन को लेकर मारपीट हो गई थी। इस दौरान नशे में धुत आरोपियों ने दुकानदार पर कातिलाना हमला करते हुए जमकर उपद्रव किया था। सूचना पर जब बीचबचाव करने पुलिस पहुंची तो आरोपियों ने उनको भी निशाना बना लिया। पिटाई और पथराव में हुरमुजपुर हाल्ट पुलिस चौकी पर तैनात सिपाही राजेंद्र यादव तथा अखिलेश यादव के सिर में गंभीर चोट लगी थी। इसके बाद सादात बहरियाबाद तथा शादियाबाद पुलिस को मौके पर बुलवाया गया था।
पुलिस ने घेरेबंदी कर कई उपद्रवियों को लठियाया भी लेकिन आरोपी पकड़े नहीं जा सके। देर रात घायल दुकानदार की ओर से नौ आरोपियों को नामजद करते हुए पुलिस को तहरीर दी गई। थानाध्यक्ष बहरियाबाद अबरार अहमद ने बताया कि तहरीर के आधार पर रमेश यादव, हरिकेश यादव, डब्बू पांडेय, मटरू यादव, प्यारे लाल, सुनील यादव, इंद्रेश यादव, रुपेश तथा राजेंद्र के खिलाफ धारा 147, 148, 307, 308, 336, 452, 323, 504, 506, 427 आईपीसी तथा 7 ला क्रिमिनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी गई है।
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बीते सोमवार की रात करीब आठ बजे खड़वा नसीपुर चट्टी पर दुकानदार मुनीब यादव से पैसे के लेनदेन को लेकर मारपीट हो गई थी। इस दौरान नशे में धुत आरोपियों ने दुकानदार पर कातिलाना हमला करते हुए जमकर उपद्रव किया था। सूचना पर जब बीचबचाव करने पुलिस पहुंची तो आरोपियों ने उनको भी निशाना बना लिया। पिटाई और पथराव में हुरमुजपुर हाल्ट पुलिस चौकी पर तैनात सिपाही राजेंद्र यादव तथा अखिलेश यादव के सिर में गंभीर चोट लगी थी। इसके बाद सादात बहरियाबाद तथा शादियाबाद पुलिस को मौके पर बुलवाया गया था।
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पुलिस ने घेरेबंदी कर कई उपद्रवियों को लठियाया भी लेकिन आरोपी पकड़े नहीं जा सके। देर रात घायल दुकानदार की ओर से नौ आरोपियों को नामजद करते हुए पुलिस को तहरीर दी गई। थानाध्यक्ष बहरियाबाद अबरार अहमद ने बताया कि तहरीर के आधार पर रमेश यादव, हरिकेश यादव, डब्बू पांडेय, मटरू यादव, प्यारे लाल, सुनील यादव, इंद्रेश यादव, रुपेश तथा राजेंद्र के खिलाफ धारा 147, 148, 307, 308, 336, 452, 323, 504, 506, 427 आईपीसी तथा 7 ला क्रिमिनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी गई है।
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