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नियमों का पालन करें मुद्रक- जिलाधिकारी
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गाजीपुर। जिला निर्वाचन अधिकारी के रूप में कार्य कर रहे जिलाधिकारी के बालाजी ने समस्त मुद्रकों और प्रकाशक को निर्देश दिया कि निर्वाचन पंफलेटों पोस्टरों आदि का मुद्रण एवं प्रकाशन लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 127 का पालन करें।
इसके अनुसार कोई व्यक्ति किसी ऐसे निर्वाचन पंफलेट अथवा पोस्टर का मुद्रण या प्रकाशन नहीं करेगा अथवा मुद्रित या प्रकाशित नहीं करवाएगा, जिसके मुख्य पृष्ठ पर मुद्रक एवं इसके प्रकाशक का नाम तथा पता न लिखा हो। इसी प्रकार कोई व्यक्ति किसी निर्वाचन पंफलेट अथवा पोस्टर का मुद्रण नहीं करेगा अथवा मुद्रित नहीं कराएगा जबतक कि प्रकाशक की पहचान की घोषणा उनके द्वारा हस्ताक्षरित तथा दो व्यक्ति जो उन्हे व्यक्तिगत रूप से जानते हो द्वारा सत्यापित न हो तथा जिसे उनके द्वारा डुप्लीकेट मे मुद्रक को न दिये जाय। उन्होने समस्त मुद्रक/ प्रकाशक को आदेशित किया है कि किसी भी निर्वाचन पंफलेट या पोस्टर इत्यादि का काम शुरू करने से पहले मुद्रक आयोग द्वारा निर्धारित परिशिष्ट-क में धारा 127 क (2) के अनुसरण में प्रकाशक से घोषणा प्राप्त करेगा। यह घोषणा प्रकाशक द्वारा विधिवत रूप से हस्ताक्षरित तथा उसे व्यक्तिगत तौर पर जानने वाले दो व्यक्तियों द्वारा अनुप्रमाणित की जायेगी। जिला निर्वाचन अधिकारी को अग्रसारित करते समय यह मुद्रक द्वारा प्रमाणित होगी। मुद्रक मुद्रित सामग्री के प्रकाशित होने के तीन दिनों के अंदर इसकी चार प्रतियां तथा प्रकाशक से प्राप्त घोषणा प्रस्तुत करेगा। इस प्रकार की मुद्रित सामग्री तथा घोषणा के साथ मुद्रक प्रतियों की संख्या तथा मुद्रण के लिए वसूल की गई कीमत का ब्यौरा आयोग द्वारा निर्धारित प्रारूप परिशिष्ट-ख में इस संबंध में सूचना प्रस्तुत करेगा। भारत निर्वाचन आयोग के अनुदेशों के किसी प्रकार का उल्लंघन पाये जाने पर छह महीना तक कारावास दो हजार रुपये तक का जुर्माना अथवा दोनो से दंडनीय होगा साथ ही राज्य के संगत कानूनों के तहत कुछ मामलों मे प्रिंटिग प्रेस के लाइसेंस का प्रत्याहरण भी किया जा सकता है।
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इसके अनुसार कोई व्यक्ति किसी ऐसे निर्वाचन पंफलेट अथवा पोस्टर का मुद्रण या प्रकाशन नहीं करेगा अथवा मुद्रित या प्रकाशित नहीं करवाएगा, जिसके मुख्य पृष्ठ पर मुद्रक एवं इसके प्रकाशक का नाम तथा पता न लिखा हो। इसी प्रकार कोई व्यक्ति किसी निर्वाचन पंफलेट अथवा पोस्टर का मुद्रण नहीं करेगा अथवा मुद्रित नहीं कराएगा जबतक कि प्रकाशक की पहचान की घोषणा उनके द्वारा हस्ताक्षरित तथा दो व्यक्ति जो उन्हे व्यक्तिगत रूप से जानते हो द्वारा सत्यापित न हो तथा जिसे उनके द्वारा डुप्लीकेट मे मुद्रक को न दिये जाय। उन्होने समस्त मुद्रक/ प्रकाशक को आदेशित किया है कि किसी भी निर्वाचन पंफलेट या पोस्टर इत्यादि का काम शुरू करने से पहले मुद्रक आयोग द्वारा निर्धारित परिशिष्ट-क में धारा 127 क (2) के अनुसरण में प्रकाशक से घोषणा प्राप्त करेगा। यह घोषणा प्रकाशक द्वारा विधिवत रूप से हस्ताक्षरित तथा उसे व्यक्तिगत तौर पर जानने वाले दो व्यक्तियों द्वारा अनुप्रमाणित की जायेगी। जिला निर्वाचन अधिकारी को अग्रसारित करते समय यह मुद्रक द्वारा प्रमाणित होगी। मुद्रक मुद्रित सामग्री के प्रकाशित होने के तीन दिनों के अंदर इसकी चार प्रतियां तथा प्रकाशक से प्राप्त घोषणा प्रस्तुत करेगा। इस प्रकार की मुद्रित सामग्री तथा घोषणा के साथ मुद्रक प्रतियों की संख्या तथा मुद्रण के लिए वसूल की गई कीमत का ब्यौरा आयोग द्वारा निर्धारित प्रारूप परिशिष्ट-ख में इस संबंध में सूचना प्रस्तुत करेगा। भारत निर्वाचन आयोग के अनुदेशों के किसी प्रकार का उल्लंघन पाये जाने पर छह महीना तक कारावास दो हजार रुपये तक का जुर्माना अथवा दोनो से दंडनीय होगा साथ ही राज्य के संगत कानूनों के तहत कुछ मामलों मे प्रिंटिग प्रेस के लाइसेंस का प्रत्याहरण भी किया जा सकता है।
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