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पंद्रह दिन में शौचालय नहीं मिला तो खैर नहीं

Wed, 19 Dec 2018 12:14 AM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Wed, 19 Dec 2018 12:14 AM IST
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पंद्रह दिन में शौचालय नहीं मिला तो खैर नहीं

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औड़िहार। कोतवाली क्षेत्र सैदपुर अंतर्गत रस्तीपुर स्थित स्व. शिवपूजन पाठक बाल संरक्षण गृह (बालिका ) का औचक निरीक्षण मंगलवार को सिविल जज संजय कुमार सिंह के निर्देशन में किया गया। निरीक्षण में सिविल जज ने संरक्षण गृह के शौचालय की दयनीय हालत देख संचालक को कड़ी फटकार लगाई।

कहा कि 15 दिन के अंदर यहां व्यवस्थित शौचालय नहीं मिला तो खैर नहीं होगी। चेताया कि प्रवेश द्वार पर प्रवेश रजिस्टर पूरी जिम्मदारी से अपडेट होना चाहिए। उन्होंने चेताया कि संवासनियों के खान पान और उनसे अच्छा सुलूक न किए जाने की गलती क्षम्य नहीं होगी। सिविल जज की जांच टीम ने संवासिनी उपस्थिति पंजिका, कर्मचारी उपस्थिति पंजिका का बड़ी सूक्ष्मता से अवलोकन किया। उपस्थिति पंजिका में सभी 27 संवासिनी उपस्थित मिलीं जबकि कर्मचारी रजिस्टर में दर्ज नौ कर्मचारियों में अधीक्षिका कुमुद कुमारी मिश्रा, वार्डेन रानी चौरसिया तथा काउंसलर सीमा पांडेय मौके पर मौजूद नहीं थीं। पूछताछ में संरक्षण गृह के अधीक्षक आरपी मिश्र ने बताया कि कुमुद मिश्रा एवं रानी चौरसिया अवकाश पर हैं जबकि सीमा पांडेय निरीक्षण के बाद उपस्थित हुई। सिविल जज ने संरक्षण गृह में नियुक्त की गई महिला उपचारिका को भी उपस्थित रहने का निर्देश दिया। जजों की टीम ने इसी दिन सादात क्षेत्र के बड़ागांव मखदूमपुर स्थित भोलानाथ बालगृह (बालक )का निरीक्षण करते हुए कई आवश्यक निर्देश दिए। निरीक्षण में उनके साथ एडीजे प्रथम एवं एडीजे के अलावा महिला एसपीआरए भी आई थी।
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