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Firozabad News: लकड़ी व कोयले के तंदूर अब पीसीबी और नगर निगम के रडार पर
Fri, 29 Nov 2024 11:30 PM IST
आगरा ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, फिरोजाबाद
संवाद न्यूज एजेंसी, फिरोजाबाद
Updated Fri, 29 Nov 2024 11:30 PM IST
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फिरोजाबाद। मैरिज होम, होटल व ढाबा में लकड़ी व कोयले का तंदूर जलाना महंगा पड़ सकता है। कांच नगरी में हवा की गुणवत्ता में सुधार के लिए लकड़ी और कोयले से सुलगने वाली तंदूरी सुलग रही भटि्ठयों पर प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (पीसीबी) सख्ती से अंकुश लगाएगा। नगर निगम एरिया में पूर्ति विभाग को लकड़ी-कोयले से सुलग रही भटि्ठयों की जांच व कार्रवाई को निर्देश जारी किए गए हैं। टीटीजेड क्षेत्र फिरोजाबाद पर्यावरण की दृष्टि से बेहद संवेदनशील है। कांचनगरी की हवा में धूल के कणों, कार्बनिक तत्वों के अलावा औद्योगिक सीएनडी वेस्ट अपशिष्टों की भरमार है। हवा को दूषित करने वाले इन हानिकारक तत्वों की रोकथाम को केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा तय मानक के अनुसार नियम बनाए गए हैं। लेकिन नगर निगम क्षेत्र में पर्यावरण संरक्षण को बनाए नियम को लोग ताक पर रख रहे हैं। पीसीबी की रिपोर्ट के अनुसार होटल और ढाबा भी पर्यावरण को बिगाड़ने में अहम भूमिका निभा रहे हैं। जिम्मेदार विभागों की अनदेखी के कारण ही शहर के होटल, ढाबा और मैरिज होम के तंदूर लकड़ी और कोयला से सुलग रहे हैं। इसकी भनक केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को लग गई है।
केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बाेर्ड द्वारा सीएनडी वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016 एवं सीएनडी वेस्ट मिटीगेशन मेजर्स इन हैंडलिंग मेटेरियल के तहत जारी नियमों का सख्ती से पालन कराने को जिले के पूर्ति विभाग एवं नगर निगम को निर्देश जारी किए गए हैं। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के निर्देशों के बाद नगर निगम एवं पूर्ति विभाग द्वारा लकड़ी और कोयला से तंदूर व भट्ठी सुलगाने वाले होटल, ढाबा और मैरिज होम पर 50 हजार रुपये के जुर्माना के अलावा विधिक कार्रवाई होगी।
70 से अधिक होटल, ढाबा और मैरिज होम चिह्नित
लकड़ी और कोयला से तंदूर व भट्ठी सुलगाने वालों में शहर के कई नामचीन मैरिज होम, होटल व ढाबा शामिल हैं। एक जिम्मेदार विभाग के कर्मी ने बताया कि 70 लोगों पर एनजीटी अधिनियम के तहत कार्रवाई तय है।
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इलेक्ट्रॉनिक तंदूर हो सकता है विकल्प
टीटीजेड क्षेत्र में संचालित कई होटल, मैरिज होम में इलेक्ट्रॉनिक अथवा गैस चलित भट्ठी एवं तंदूर पर रोटियां सेकी जा रही हैं। लेकिन लाखों रुपये दैनिक किराया वसूलने वाले कई मैरिज होम संचालक हवा की गुणवत्ता को लेकर बेपरवाह हैं।
शुक्रवार को कांच नगरी में हवा की स्थिति
कांच नगरी में शुक्रवार की शाम एक्यूआई 89 दर्ज किया गया। इसमें धूल के कणों की मात्रा 130 माइक्रोमिलीग्राम व कार्बन की मात्रा 38 माइक्रोमिलीग्राम दर्ज की गई।
-टीटीजेड क्षेत्र में लकड़ी व कोयला से सुलगने वाली भटि्ठयों पर रोक का प्रावधान है। होटल ढाबों व मैरिज होम में लकड़ी, कोयला से सुलगने वाली भटि्ठयों की जांच कराई जा रही है। संबंधित के विरुद्ध कार्रवाई होगी। बीते दिनों समीक्षा बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने पूर्ति विभाग व नगर निगम को इसपर रोक लगाने के निर्देश दिए थे।
राजेंद्र प्रसाद, क्षेत्रीय अधिकारी प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
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केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बाेर्ड द्वारा सीएनडी वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016 एवं सीएनडी वेस्ट मिटीगेशन मेजर्स इन हैंडलिंग मेटेरियल के तहत जारी नियमों का सख्ती से पालन कराने को जिले के पूर्ति विभाग एवं नगर निगम को निर्देश जारी किए गए हैं। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के निर्देशों के बाद नगर निगम एवं पूर्ति विभाग द्वारा लकड़ी और कोयला से तंदूर व भट्ठी सुलगाने वाले होटल, ढाबा और मैरिज होम पर 50 हजार रुपये के जुर्माना के अलावा विधिक कार्रवाई होगी।
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70 से अधिक होटल, ढाबा और मैरिज होम चिह्नित
लकड़ी और कोयला से तंदूर व भट्ठी सुलगाने वालों में शहर के कई नामचीन मैरिज होम, होटल व ढाबा शामिल हैं। एक जिम्मेदार विभाग के कर्मी ने बताया कि 70 लोगों पर एनजीटी अधिनियम के तहत कार्रवाई तय है।
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इलेक्ट्रॉनिक तंदूर हो सकता है विकल्प
टीटीजेड क्षेत्र में संचालित कई होटल, मैरिज होम में इलेक्ट्रॉनिक अथवा गैस चलित भट्ठी एवं तंदूर पर रोटियां सेकी जा रही हैं। लेकिन लाखों रुपये दैनिक किराया वसूलने वाले कई मैरिज होम संचालक हवा की गुणवत्ता को लेकर बेपरवाह हैं।
शुक्रवार को कांच नगरी में हवा की स्थिति
कांच नगरी में शुक्रवार की शाम एक्यूआई 89 दर्ज किया गया। इसमें धूल के कणों की मात्रा 130 माइक्रोमिलीग्राम व कार्बन की मात्रा 38 माइक्रोमिलीग्राम दर्ज की गई।
-टीटीजेड क्षेत्र में लकड़ी व कोयला से सुलगने वाली भटि्ठयों पर रोक का प्रावधान है। होटल ढाबों व मैरिज होम में लकड़ी, कोयला से सुलगने वाली भटि्ठयों की जांच कराई जा रही है। संबंधित के विरुद्ध कार्रवाई होगी। बीते दिनों समीक्षा बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने पूर्ति विभाग व नगर निगम को इसपर रोक लगाने के निर्देश दिए थे।
राजेंद्र प्रसाद, क्षेत्रीय अधिकारी प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड