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Firozabad News: सामूहिक दुष्कर्म के दो दोषियों को बीस वर्ष का कठोर

Sun, 07 Jan 2024 12:01 AM IST
आगरा ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, फिरोजाबाद
संवाद न्यूज एजेंसी, फिरोजाबाद Updated Sun, 07 Jan 2024 12:01 AM IST
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Twenty years of rigorous imprisonment to two accused of gang rape
फिरोजाबाद। अपर जिला जज एवं विशेष जज पॉक्सो एक्ट प्रथम अवधेश कुमार सिंह ने आठ वर्ष पूर्व युवती से सामूहिक दुष्कर्म के दो दोषियों को बीस-बीस वर्ष कारावास की सजा सुनाई है। दोनों पर 1.10 लाख रुपये का अर्थदंड लगाया है। अर्थदंड नहीं देने पर एक-एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भोगना होगा। अर्थदंड की एक लाख धनराशि पीड़िता को देने के आदेश दिए हैं।घटनाक्रम तीन सितंबर 2016 का थाना सिरसागंज क्षेत्र का है। वादी की पुत्री शौच के लिए गई थी, इसी दौरान उसे विनोद कुमार तथा मैनपुरी जिला थाना बरनाहाल के गांव निवैरा निवासी गिरीशचंद्र मोटरसाइकिल पर बैठाकर अपने साथ ले गए। पीड़ित की तहरीर पर थाना सिरसागंज पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच प्रारंभ कर दी थी। पुलिस ने इस मामले में पीड़िता को बालिग पाते हुए 376 डी में तरमीम किया था। पुलिस ने मामले की विवेचना करने के पश्चात दोनों के खिलाफ न्यायालय में आरोपपत्र दाखिल किया था।
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मामला सुनवाई को अपर जिला जज एवं विशेष जज पॉक्सो एक्ट प्रथम अवधेश कुमार सिंह के न्यायालय में पहुंचा। शासन की ओर पैरवी करते हुए विशेष लोक अभियोजक अरवेश कुमार शुक्ला ने युवती से दुष्कर्म के दोनों दोषियों को सख्त सजा दिलाने को हाईकोर्ट एवं सुप्रीमकोर्ट की रूलिंग को न्यायालय के समक्ष रखा। न्यायाधीश ने गवाहों के बयान एवं फाइल पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर सामूहिक दुष्कर्म के दोषी जसराना क्षेत्र का निवासी विनोद कुमार एवं मैनपुरी जिले के निवासी गिरीशचंद्र को दोषी पाते हुए बीस-बीस वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। दोनों पर 55-55 हजार का अर्थदंड लगाया है। अर्थदंड अदा नहीं करने पर एक-एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भोगना होगा। अर्थदंड में से एक लाख रुपये पीड़िता को देने के आदेश दिए हैं। शेष दस हजार रुपये सरकार के खाते में जमा किया जाएगा।
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