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Firozabad News: नाबालिग को भगाने में सहयोगी महिला को तीन वर्ष का कारावास

Sat, 20 May 2023 11:56 PM IST
आगरा ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, फिरोजाबाद
संवाद न्यूज एजेंसी, फिरोजाबाद Updated Sat, 20 May 2023 11:56 PM IST
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Three years imprisonment to a woman who assisted in the escape of a minor

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फिरोजाबाद। अपर जिला जज एवं विशेष जज पॉक्सो एक्ट प्रथम अवधेश कुमार सिंह ने नौ वर्ष पुराने मामले में नाबालिग को नशीला लड्डू खिलाकर भगाने में दोषी महिला को तीन वर्ष कारावास की सजा सुनाई है। पांच हजार का अर्थदंड लगाया है। अर्थदंड अदा न करने पर 25 दिन का अतिरिक्त कारावास भोगना होगा। आधी धनराशि पीड़िता को देने के आदेश दिए हैं।

मामला थाना नारखी क्षेत्र से जुड़ा तीन जून 2014 का है। शिकायतकर्ता की 13 वर्षीय बालिका को गिरेंद्र सिंह भगाकर ले गया था। थाना पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज करके पुलिस ने जब मामले की विवेचना की तो पूजा द्वारा नशीला लड्डू खिलाकर उसे भगाने में मदद का आरोप लगाया था। पुलिस ने मामले की विवेचना करते हुए मुख्य आरोपी के साथ तीन सहयोगियों के खिलाफ आरोपपत्र न्यायालय में दाखिल किया। मामला सेशन के सुपुर्द होकर सुनवाई को अपर जिला जज एवं विशेष जज पोक्सो एक्ट कोर्ट प्रथम अवधेश कुमार सिंह के न्यायालय में पहुंचा। शासन की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक अवधेश भारद्वाज ने करते हुए कई दलीलों को न्यायालय के समक्ष रखा। अपर जिला जज अवधेश कुमार सिंह ने टिप्पणी करते हुए कहा कि एक महिला होते हुए भी एक नाबालिग लड़की को नशीला लड्डू खिलाकर अपहरण किया गया। इसके साथ अपराध में महिला द्वारा सहायता की गई है। घटना में सहयोग करने वाले दो आरोपियों को दोषमुक्त किया गया। यह सामाजिक दृष्टि से गंभीर एवं घृणित अपराध है। न्यायाधीश ने तमाम साक्ष्य एवं गवाहों के बयान के आधार पर दोषी पूजा को तीन वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है।
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