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Firozabad News: नाबालिग से छेड़छाड़ के दोषी को तीन साल की सजा
Wed, 15 Mar 2023 11:53 PM IST
आगरा ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, फिरोजाबाद
संवाद न्यूज एजेंसी, फिरोजाबाद
Updated Wed, 15 Mar 2023 11:53 PM IST
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नाबालिग से छेड़छाड़ के दोषी को तीन साल की सजा
तीन हजार का लगाया जुर्माना, अदा नहीं करने पर एक माह का अतिरिक्त कारावास
संवाद न्यूज एजेंसी
फिरोजाबाद। अपर जिला जज एवं विशेष न्यायाधीश पॉक्सो न्यायालय प्रथम अवधेश कुमार सिंह ने नाबालिग से छेड़छाड़ के आरोपी को तीन वर्ष कारावास की सजा सुनाई है। एक हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है। अदा नहीं करने पर एक माह का अतिरिक्त कारावास भोगना होगा। जुर्माने की आधी धनराशि पीड़िता को देने के आदेश दिए हैं।
मामला थाना नगला खंगर क्षेत्र का 23 जून 2020 का है। 13 वर्षीय बालिका अपने घर के सामने लगे हैंडपंप से पानी भरने गई थी। इसी दौरान युवक कुश ने उसका मुंह दबा लिया। उसने बुरी नीयत से पीड़िता को खींचकर ले जाने लगा और उसका गाल काटने के साथ ही छेड़छाड़ की। आरोपी ने तमंचा रखकर आवाज निकालने पर जान से मारने की धमकी दी थी। पीड़िता ने अपने बचाव में आरोपी के हाथ में दांतों से काट लिया था। पीड़िता के चिल्लाने पर उसकी मां ने आकर पीड़िता को बचाया। वह गांव की अन्य लड़कियों के साथ घटना कर चुका है। पुलिस ने मामले की विवेचना करके आरोपपत्र न्यायालय में दाखिल किया। मामला सेशन के सुपुर्द होकर सुनवाई को अपर जिला जज एवं विशेष जज पोक्सो एक्ट प्रथम अवधेश कुमार सिंह के न्यायालय में पहुंचा। शासन की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक अवधेश भारद्वाज ने केस को साबित करने के लिए माननीय उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय की तमाम नजीर पेश करते हुए कड़ी से कड़ी सजा की मांग की। न्यायाधीश अवधेश कुमार सिंह ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य एवं गवाहों के बयान के आधार पर आरोपी को सजा सुनाई है।
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तीन हजार का लगाया जुर्माना, अदा नहीं करने पर एक माह का अतिरिक्त कारावास
संवाद न्यूज एजेंसी
फिरोजाबाद। अपर जिला जज एवं विशेष न्यायाधीश पॉक्सो न्यायालय प्रथम अवधेश कुमार सिंह ने नाबालिग से छेड़छाड़ के आरोपी को तीन वर्ष कारावास की सजा सुनाई है। एक हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है। अदा नहीं करने पर एक माह का अतिरिक्त कारावास भोगना होगा। जुर्माने की आधी धनराशि पीड़िता को देने के आदेश दिए हैं।
मामला थाना नगला खंगर क्षेत्र का 23 जून 2020 का है। 13 वर्षीय बालिका अपने घर के सामने लगे हैंडपंप से पानी भरने गई थी। इसी दौरान युवक कुश ने उसका मुंह दबा लिया। उसने बुरी नीयत से पीड़िता को खींचकर ले जाने लगा और उसका गाल काटने के साथ ही छेड़छाड़ की। आरोपी ने तमंचा रखकर आवाज निकालने पर जान से मारने की धमकी दी थी। पीड़िता ने अपने बचाव में आरोपी के हाथ में दांतों से काट लिया था। पीड़िता के चिल्लाने पर उसकी मां ने आकर पीड़िता को बचाया। वह गांव की अन्य लड़कियों के साथ घटना कर चुका है। पुलिस ने मामले की विवेचना करके आरोपपत्र न्यायालय में दाखिल किया। मामला सेशन के सुपुर्द होकर सुनवाई को अपर जिला जज एवं विशेष जज पोक्सो एक्ट प्रथम अवधेश कुमार सिंह के न्यायालय में पहुंचा। शासन की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक अवधेश भारद्वाज ने केस को साबित करने के लिए माननीय उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय की तमाम नजीर पेश करते हुए कड़ी से कड़ी सजा की मांग की। न्यायाधीश अवधेश कुमार सिंह ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य एवं गवाहों के बयान के आधार पर आरोपी को सजा सुनाई है।
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