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Firozabad News: मिलावटी तेल बेचने के आरोपी पर कोर्ट ने लगाया 45 हजार का जुर्माना

Sat, 14 Mar 2026 12:02 AM IST
आगरा ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, फिरोजाबाद
संवाद न्यूज एजेंसी, फिरोजाबाद Updated Sat, 14 Mar 2026 12:02 AM IST
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The court imposed a fine of 45 thousand on the accused of selling adulterated oil.
फिरोजाबाद। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के उल्लंघन के एक मामले में अपर सत्र न्यायाधीश-2 सर्वेश कुमार पांडेय ने आरोपी अजय प्रताप सिंह को दोषी करार देते हुए कुल 45 हजार रुपये के जुर्माने से दंडित किया है।
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मामला वर्ष 2019 का है। थाना दक्षिण क्षेत्र के अजय प्रताप सिंह निवासी दुर्गा मंदिर के पास, हिमायूंपुर के सरसों तेल पिसाई एवं विक्रय केंद्र की जांच की गई थी। जांच के दौरान पाया गया कि केंद्र बिना किसी पंजीकृत लाइसेंस के संचालित किया जा रहा था। साथ ही, वहां से लिए गए सरसों तेल के नमूने परीक्षण में अधोमानक पाए गए थे। विचारण न्यायालय ने पूर्व में 17 नवंबर 2023 को आरोपी पर 2 लाख रुपये का जुर्माना लगाया था, जिसके विरुद्ध आरोपी ने अपील दायर की थी।
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शुक्रवार को सुनवाई के दौरान अभियुक्त ने स्वेच्छा से अपना जुर्म स्वीकार (जुर्म इकबाल) कर लिया। न्यायालय ने उसकी आर्थिक स्थिति और जुर्म स्वीकारोक्ति को दृष्टिगत रखते हुए सजा के बिंदु पर सहानुभूति पूर्वक विचार किया। न्यायालय ने अपीलार्थी अजय प्रताप सिंह पर अधोमानक खाद्य पदार्थ के लिए 40 हजार रुपये का अर्थदंड अथवा जुर्माना न भरने पर एक माह की जेल की सजा सुनाई है। साथ ही बिना लाइसेंस कार्य करने के लिए 5 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है। यह जुर्माना भी न भरने पर एक माह का कारावास भुगतना होगा।
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