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Firozabad News: हत्या के दोषी को आजीवन कारावास एवं 20 हजार लगाया अर्थदंड
Sat, 08 Mar 2025 12:27 AM IST
आगरा ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, फिरोजाबाद
संवाद न्यूज एजेंसी, फिरोजाबाद
Updated Sat, 08 Mar 2025 12:27 AM IST
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सांकेतिक
फिरोजाबाद। अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या सप्तम जितेंद्र गुप्ता ने 13 वर्ष पुराने हत्या के मामले में आजीवन कारावास एवं 20 हजार रुपये अर्थदंड लगाया है। अर्थदंड अदा नहीं करने पर अतिरिक्त कारावास भोगना होगा। दोषी 11 वर्ष तक फरार रहा था जिसे पुलिस ने गिरफ्तार किया और न्यायालय ने मात्र छह महीने में फैसला सुनाया।
वादी के गांव के राजेन्द्र सिंह के लड़के की बरात 27 जनवरी 2012 को ग्राम सोहनपुर थाना शिकोहाबाद गई थी। जिसमें दोषी सत्यवीर सिंह की गाड़ी मैक्स पिकअप भी गई थी। बरात जाते समय वादी का चचेरा भाई संजय कुमार उर्फ संजू उम्र 25 वर्ष भी गाड़ी में बैठा था। जिससे गाली-गलौज की और वापसी के समय काफी लोग बातचीत कर रहे थे तब संजू को गाड़ी से खींचकर हाॅकी से हमला बोल दिया। सभी लोग बचाने के लिए भागे लेकिन तब तक संजू की मौत हो चुकी थी। घटना की रिपोर्ट थाने में दर्ज कराई गई।
पुलिस ने विवेचना उपरांत आरोप पत्र न्यायालय दाखिल किया। सुनवाई अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या सप्तम जितेन्द्र गुप्ता की न्यायालय में की गई। न्यायाधीश ने सत्यवीर सिंह को दोषी पाते हुए खुले न्यायालय में सजा सुनाई।
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वादी के गांव के राजेन्द्र सिंह के लड़के की बरात 27 जनवरी 2012 को ग्राम सोहनपुर थाना शिकोहाबाद गई थी। जिसमें दोषी सत्यवीर सिंह की गाड़ी मैक्स पिकअप भी गई थी। बरात जाते समय वादी का चचेरा भाई संजय कुमार उर्फ संजू उम्र 25 वर्ष भी गाड़ी में बैठा था। जिससे गाली-गलौज की और वापसी के समय काफी लोग बातचीत कर रहे थे तब संजू को गाड़ी से खींचकर हाॅकी से हमला बोल दिया। सभी लोग बचाने के लिए भागे लेकिन तब तक संजू की मौत हो चुकी थी। घटना की रिपोर्ट थाने में दर्ज कराई गई।
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पुलिस ने विवेचना उपरांत आरोप पत्र न्यायालय दाखिल किया। सुनवाई अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या सप्तम जितेन्द्र गुप्ता की न्यायालय में की गई। न्यायाधीश ने सत्यवीर सिंह को दोषी पाते हुए खुले न्यायालय में सजा सुनाई।
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