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वाहन का टैक्स न जमा करने वालों को जुर्माने में 50 प्रतिशत छूट

Tue, 28 Jun 2022 11:54 PM IST
Agra Bureau आगरा ब्यूरो
Updated Tue, 28 Jun 2022 11:54 PM IST
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वाहन का टैक्स न जमा करने वालों को जुर्माने में 50 प्रतिशत छूट
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- सहायक संभागीय परिवहन विभाग आज से शुरू करेगा रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया
संवाद न्यूज एजेंसी
फिरोजाबाद। टैक्स जमा न करने वाले वाहन स्वामियों को शासन के निर्देश पर सहायक संभागीय परिवहन विभाग के अफसरों ने बड़ी राहत दी है। अब वे एक मुश्त समाधान योजना के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन कराकर वाहन स्वामी को जुर्माने की धनराशि में 50 प्रतिशत की छूट पा सकते हैं। योजना के लिए बुधवार से पंजीयन शुरू हो जाएंगे।
सहायक संभागीय परिवहन विभाग के अफसरों की मानें तो जिले में करीब नौ हजार 578 वाहन स्वामी ऐसे हैं। जिन्होंने पिछले कई सालों से टैक्स जमा नहीं किया है। टैक्स पर 50 रुपये प्रतिदिन की जुर्माना लगने के साथ ही धनराशि लगातार बढ़ती जा रही है। ऐसे वाहन स्वामियों को कई बार नोटिस भेजकर टैक्स जमा करने के लिए कहा भी गया है। इसके बाद भी लॉकडाउन का हवाला देने के साथ ही टैक्स जाम करने से बच रहे हैं। ऐसे वाहन स्वामी एक मुश्त समाधान योजना का लाभ ले सकते हैं। एआरटीओ राजेश कर्दम ने बताया कि शासन के निर्देश के निर्देश पर इस योजना का लाभ वाहन स्वामियों को देने के लिए बुधवार यानि 29 जून से रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को शुरू कर दिया जाएगा। योजना का लाभ लेने के लिए वाहन स्वामी को एक हजार रुपये जमा करने के साथ ही विभाग में रजिस्ट्रेशन कराना होगा। रजिस्ट्रेशन के साथ ही टैक्स पर लगाई गई जुर्माना राशि पर 50 प्रतिशत रुपया माफ करने के साथ ही शेष बची रकम को तीन किश्तों में अदा करनी होगी। पहली किस्त 21 दिन, दूसरी 28 दिन और तीसरी 35 दिन में जमा करनी होगी। वाहन स्वामी रजिस्ट्रेशन कराने के बाद टैक्स जमा नहीं करते है तो उन पर 50 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से जुर्माना लगाया जाएगा।
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वर्ष 2020 से पहले के बकाएदारों को मिलेगा लाभ
सहायक संभागीय परिवहन विभाग के अफसरों की मानें तो इस योजना का लाभ केवल उन वाहन स्वामियों को मिलेगा। जिन पर वर्ष 2020 से पहले का बकाया है। एक जनवरी 2021 के बाद के बकाएदार शासन की इस योजना का लाभ नहीं ले सकेंगे।
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