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Firozabad News: दो गैंगस्टर और दुष्कर्म के एक दोषी को सजा
Fri, 07 Aug 2026 11:49 PM IST
आगरा ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, फिरोजाबाद
संवाद न्यूज एजेंसी, फिरोजाबाद
Updated Fri, 07 Aug 2026 11:49 PM IST
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सांकेतिक
- फोटो : सांकेतिक
फिरोजाबाद। विभिन्न अदालतों से शुक्रवार को तीन फैसले सुनाए गए। इनमें दो फैसलों में दो गैंगस्टरों को कैद व जुर्माने की सजा व एक फैसले में पॉक्सो एक्ट के दोषी को सजा सुनाए जाने से संबंधित रहा।
एडीजे विशेष पॉक्सो मुमताज अली की कोर्ट ने थाना फरिहा से संबंधित वर्ष 2016 के दुष्कर्म के मामले में विष्णुगढ़, जिला कन्नौज निवासी बाल अपचारी को दोषी पाते हुए 10 वर्ष की सजा और 50 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। जुर्माना न चुकाने पर 4 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। वहीं, एडीजे-8 रमेशचन्द्र-2 की कोर्ट ने थाना नगला खंगर के में दर्ज गैंगस्टर एक्ट के मुकदमे में आरोपी नंदू उर्फ आनंद गिहार, निवासी खेमगंज गिहार कॉलोनी, थाना सिरसागंज को दोषी करार देते हुए 2 वर्ष 5 माह के कारावास एवं 5 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड न देने पर 15 दिन अतिरिक्त जेल में काटनी होंगी। वहीं, एडीजे-8 कोर्ट से ही थाना उत्तर के गैंगस्टर एक्ट के मुकदमे में आरोपी अमृतलाल उर्फ मुरारीलाल निवासी नगला बिना, थाना बसई मोहम्मदपुर को दोषी करार देते हुए 2 वर्ष 4 माह का कारावास व 5 हजार के अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड न देने पर 15 दिन का अतिरिक्त कारावास होगा।
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एडीजे विशेष पॉक्सो मुमताज अली की कोर्ट ने थाना फरिहा से संबंधित वर्ष 2016 के दुष्कर्म के मामले में विष्णुगढ़, जिला कन्नौज निवासी बाल अपचारी को दोषी पाते हुए 10 वर्ष की सजा और 50 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। जुर्माना न चुकाने पर 4 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। वहीं, एडीजे-8 रमेशचन्द्र-2 की कोर्ट ने थाना नगला खंगर के में दर्ज गैंगस्टर एक्ट के मुकदमे में आरोपी नंदू उर्फ आनंद गिहार, निवासी खेमगंज गिहार कॉलोनी, थाना सिरसागंज को दोषी करार देते हुए 2 वर्ष 5 माह के कारावास एवं 5 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड न देने पर 15 दिन अतिरिक्त जेल में काटनी होंगी। वहीं, एडीजे-8 कोर्ट से ही थाना उत्तर के गैंगस्टर एक्ट के मुकदमे में आरोपी अमृतलाल उर्फ मुरारीलाल निवासी नगला बिना, थाना बसई मोहम्मदपुर को दोषी करार देते हुए 2 वर्ष 4 माह का कारावास व 5 हजार के अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड न देने पर 15 दिन का अतिरिक्त कारावास होगा।
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