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Firozabad News: चोरी के दोषियों को दोषी ठहराते हुए सुनाई सजा

Wed, 21 Aug 2024 01:23 AM IST
आगरा ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, फिरोजाबाद
संवाद न्यूज एजेंसी, फिरोजाबाद Updated Wed, 21 Aug 2024 01:23 AM IST
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Sentence given to those guilty of theft
फिरोजाबाद। सिविल जज जूनियर डिवीजन प्रथम शिकोहाबाद ने दो अलग-अलग चोरी के मामलों में दो लोगों को दोषी करार करते हुए सजा सुनाई।
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पहला मामला थाना टूंडला क्षेत्र का जनवरी 2023 का है। बाल्मीकी बस्ती निवासी अरूर को चोरी के माल सहित गिरफ्तार किया गया था, जो जेल में बंद है। दूसरा मामला थाना दक्षिण क्षेत्र का वर्ष 2023 का है। पुलिस ने थाना उत्तर क्षेत्र पचवान निवासी बबलू को चोरी के माल सहित गिरफ्तार किया था। पुलिस ने दोनों ही मामलों में अलग-अलग दोषियों के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय दाखिल किए। न्यायालय में दोषियों ने अपनी आर्थिक, पारिवारिक स्थिति बताते हुए जुर्म कबूल कर कम से कम सज़ा की गुहार लगाई। न्यायाधीश ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य एवं दोषियों की आर्थिक, सामाजिक और पारिवारिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए बबलू को एक वर्ष का कारावास एवं एक हजार रुपये अर्थदंड की सज़ा सुनाई। जबकि अरूर को 9 माह का कारावास एवं एक हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।
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