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Firozabad News: जिले में अवैध और जहरीली अगरबत्तियों की बिक्री पर रोक, जिला प्रशासन सख्त
Wed, 10 Jun 2026 11:16 PM IST
आगरा ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, फिरोजाबाद
संवाद न्यूज एजेंसी, फिरोजाबाद
Updated Wed, 10 Jun 2026 11:16 PM IST
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फिरोजाबाद। जिले में अवैध और स्वास्थ्य के लिए बेहद हानिकारक कीटनाशकों से युक्त अगरबत्तियों के निर्माण और बिक्री को लेकर जिला प्रशासन बेहद सख्त हो गया है। शासन के आदेश पर जिला कृषि रक्षा अधिकारी सुमित कुमार चौहान ने सभी कीटनाशक विक्रेताओं, पेस्ट कंट्रोल ऑपरेटरों और किराना दुकानदारों के लिए एक चेतावनी जारी की है।
जिला कृषि रक्षा अधिकारी ने बताया कि जहरीली अगरबत्तियों का धड़ल्ले से निर्माण और विक्रय किया जा रहा है, जिसमें अपंजीकृत कीटनाशक विशेष रूप से डाइमेफ्लुथ्रिन एवं मेपरफ्लुथ्रिन का उपयोग हो रहा है। इन जहरीले रसायनों से युक्त अगरबत्तियों को बाजार में स्लीप वेल एवं कंफर्ट ब्रांड के नाम से बेचा जा रहा है। यह कृत्य कीटनाशी अधिनियम का उल्लंघन है। दुकानदारों को सख्त हिदायत है कि किसी भी कीटनाशी प्रतिष्ठान, पेस्ट कंट्रोल ऑपरेटर या किसी भी छोटी-बड़ी किराने की दुकान पर इन दोनों ब्रांड्स की अगरबत्तियों का स्टॉक पाया जाता है, तो संबंधित दुकानदार के खिलाफ कीटनाशी अधिनियम के तहत कानूनी कार्रवाई होगी। बाजारों में निरंतर चेकिंग अभियान चलाएगा, ताकि जनस्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करने वाले ऐसे अवैध और बिना पंजीकरण वाले कीटनाशी उत्पादों की बिक्री पर पूरी तरह से रोक लगाई जा सके।
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जिला कृषि रक्षा अधिकारी ने बताया कि जहरीली अगरबत्तियों का धड़ल्ले से निर्माण और विक्रय किया जा रहा है, जिसमें अपंजीकृत कीटनाशक विशेष रूप से डाइमेफ्लुथ्रिन एवं मेपरफ्लुथ्रिन का उपयोग हो रहा है। इन जहरीले रसायनों से युक्त अगरबत्तियों को बाजार में स्लीप वेल एवं कंफर्ट ब्रांड के नाम से बेचा जा रहा है। यह कृत्य कीटनाशी अधिनियम का उल्लंघन है। दुकानदारों को सख्त हिदायत है कि किसी भी कीटनाशी प्रतिष्ठान, पेस्ट कंट्रोल ऑपरेटर या किसी भी छोटी-बड़ी किराने की दुकान पर इन दोनों ब्रांड्स की अगरबत्तियों का स्टॉक पाया जाता है, तो संबंधित दुकानदार के खिलाफ कीटनाशी अधिनियम के तहत कानूनी कार्रवाई होगी। बाजारों में निरंतर चेकिंग अभियान चलाएगा, ताकि जनस्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करने वाले ऐसे अवैध और बिना पंजीकरण वाले कीटनाशी उत्पादों की बिक्री पर पूरी तरह से रोक लगाई जा सके।
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