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Firozabad News: जिले में निषेधाज्ञा लागू, कांवड़ मार्ग पर मांस बिक्री बंद

Wed, 05 Aug 2026 11:43 PM IST
आगरा ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, फिरोजाबाद
संवाद न्यूज एजेंसी, फिरोजाबाद Updated Wed, 05 Aug 2026 11:43 PM IST
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Restrictive orders imposed in the district; sale of meat banned along the Kanwar route.
फिरोजाबाद। त्योहारों के मद्देनजर जिले में शांति व कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिला प्रशासन ने जिले में 1 अक्टूबर तक निषेधाज्ञा लागू कर दी है। जिला मजिस्ट्रेट संतोष कुमार शर्मा ने इस संबंध में सख्त दिशा-निर्देश जारी किए हैं।
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आदेश के अनुसार, कांवड़ यात्रा मार्गों पर मांस की बिक्री पूरी तरह बंद रहेगी और खुले में शराब पीने पर रोक होगी। बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति के सार्वजनिक स्थान पर 5 से अधिक लोग एकत्र होने, सभा, जुलूस या प्रदर्शन करने पर पाबंदी रहेगी।
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डीजे की ध्वनि मानक डेसिबल में ही रहेगी। शांत क्षेत्रों (अस्पताल, स्कूल, कोर्ट) से 100 मीटर के दायरे में पटाखे छोड़ना मना है। बिना अनुमति अस्त्र-शस्त्र लेकर चलने और सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने पर सख्त कानूनी कार्रवाई होगी। आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी सख्त दंडात्मक कार्रवाई करेंगे। संवाद
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