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Firozabad News: अनधिकृत स्कूलों की छात्र-छात्राओं का पंजीकरण करने पर जाएगी मान्यता

Sat, 19 Aug 2023 10:38 PM IST
आगरा ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, फिरोजाबाद
संवाद न्यूज एजेंसी, फिरोजाबाद Updated Sat, 19 Aug 2023 10:38 PM IST
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Registration of students of unauthorized schools will be recognized

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फिरोजाबाद। जिले में छात्र-छात्राओं के भविष्य से खिलवाड़ किया जा रहा है। अवैध स्कूल संचालक कक्षाएं संचालित कर रहे हैं। संचालक छात्रों को पंजीकरण दूसरे स्कूलों या अन्य जिले में करा रखे हैं। हाल में ही एक दर्जन से ज्यादा मामले सामने आए हैं। इन अवैध स्कूलों के संचालक कोचिंग सेंटर बताकर फर्जीवाड़ा कर रहे हैं। ऐसे स्कूलों पर डीआईओएस ने शिकंजा कसने की तैयारी शुरु कर दी है। डीआईओएस ने स्कूल संचालकों को नोटिस जारी कर चेतावनी दी है कि यदि किसी भी अवैध स्कूल के छात्र-छात्राओं का अनधिकृत रूप से पंजीकरण किया तो सीधे मान्यता खत्म करने की कार्रवाई की जाएगी। स्कूल की मान्यता लेने में तमाम झंझट हैं। यहां खेल मैदान से लेकर प्रयोगशाला, मानक के अनुसार कक्षाओं का निर्माण किया जाता है। ऐसे में जिले में करीब 80 से ज्यादा अवैध स्कूल संचालित हो रहे हैं। जो कोचिंग के नाम पर चल रहे हैं। इन स्कूलों में कक्षा एक से 12वीं तक की कक्षाएं नियमित लगती है। इन छात्र-छात्राओं का पंजीकरण अन्य स्कूलों में शिक्षा माफियाओं ने करा रखा है। डीआईओएस द्वारा किए गए निरीक्षण में एक दर्जन से ज्यादा इस प्रकार के मामले सामने आए हैं। कई संचालकों को अवैध कक्षाएं बंद करने के आदेश दिए हैं। हालांकि कई मामले रफा-दफा हो गए हैं। आज भी अमान्य कक्षाएं कोचिंग सेंटरों में संचालित हो रही हैं।
डीआईओएस निशा अस्थाना ने ऐसे स्कूल को आदेश दिए हैं यदि किसी विद्यालय में अमान्य संस्था से अनधिकृत छात्रों का प्रवेश लिया जाता है। तो ऐसे विद्यालयों की मान्यता खत्म कर दी जाएगी। सभी विद्यालयों का औचक निरीक्षण किया जाएगा। मान्यता खत्म करने के साथ फर्जीवाडा़ करने के लिए विद्यालय प्रबंधक पर भी कार्रवाई की जाएगी।
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केस नंबर एक
- आदर्श पब्लिक स्कूल चिलासिनी में बगैर मान्यता के 12वीं तक की कक्षाएं संचालित पाई गई। जानकारी पर ज्ञात हुआ कि इस विद्यालय के छात्रों का अन्य स्कूलों में पंजीकरण है।
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केस दो
- कृष्णा पब्लिक स्कूल में डीआईओएस ने निरीक्षण किया। कक्षा एक से 10वीं तक अवैध कक्षाएं संचालित पाई गईं। छात्रों को नहीं पता था कि उनका पंजीकरण किस विद्यालय में हैं।


केस तीन
- स्टेशन रोड स्थित दो प्रमुख कोचिंग सेंटरों पर कक्षा एक से 12वीं तक कक्षाएं संचालित पाई गईं। इन छात्रों का पंजीकरण दूसरे जिले के स्कूल में हैं। स्कूल समय में कोचिंग संचालित मिलने पर डीआईओएस ने बंद करने के आदेश दिए थे। हालांकि मामला रफा-दफा होने के बाद आज भी पहले की तरह स्कूल समय में कोचिंग संचालित किया जा रहा है।
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