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Firozabad News: दुष्कर्म के दोषी को आजीवन कारावास की सजा
Mon, 15 Dec 2025 11:55 PM IST
आगरा ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, फिरोजाबाद
संवाद न्यूज एजेंसी, फिरोजाबाद
Updated Mon, 15 Dec 2025 11:55 PM IST
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फिरोजाबाद। न्यायालय ने युवती से दुष्कर्म के मामले में दोषी को आजीवन कारावास और एक लाख रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड अदा न करने पर एक वर्ष की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
मामला नगला सिंघी क्षेत्र से जुड़ा 2023 का है।वादी ने प्राथमिकी दर्ज कराते कहा था कि 13 अक्टूबर 2023 दोपहर में उसकी भतीजी (24) खेत में बकरी चराने गई थी। शाम चार बजे सूचना मिली कि उसकी भतीजी खेत में घायल अवस्था में पड़ी है। जांच और बयान के बाद गांव के विपिन यादव उर्फ विपना के विरुद्ध दुष्कर्म, एससी-एसटी एक्ट समेत अन्य धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। विवेचक ने जांच के बाद उसके विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। मामले की सुनवाई न्यायालय विशेष न्यायाधीश (एससी-एसटी एक्ट) नवनीत कुमार गिरी की कोर्ट में हुई। न्यायाधीश ने फाइल पर उपलब्ध साक्ष्य एवं गवाहों के बयान के आधार पर दोषी विपिन यादव को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। एक लाख रुपया का अर्थदंड लगाया है। अर्थदंड की 50 प्रतिशत धनराशि पीड़िता को देने के आदेश दिए हैं।
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मामला नगला सिंघी क्षेत्र से जुड़ा 2023 का है।वादी ने प्राथमिकी दर्ज कराते कहा था कि 13 अक्टूबर 2023 दोपहर में उसकी भतीजी (24) खेत में बकरी चराने गई थी। शाम चार बजे सूचना मिली कि उसकी भतीजी खेत में घायल अवस्था में पड़ी है। जांच और बयान के बाद गांव के विपिन यादव उर्फ विपना के विरुद्ध दुष्कर्म, एससी-एसटी एक्ट समेत अन्य धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। विवेचक ने जांच के बाद उसके विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। मामले की सुनवाई न्यायालय विशेष न्यायाधीश (एससी-एसटी एक्ट) नवनीत कुमार गिरी की कोर्ट में हुई। न्यायाधीश ने फाइल पर उपलब्ध साक्ष्य एवं गवाहों के बयान के आधार पर दोषी विपिन यादव को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। एक लाख रुपया का अर्थदंड लगाया है। अर्थदंड की 50 प्रतिशत धनराशि पीड़िता को देने के आदेश दिए हैं।
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