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Firozabad News: दुष्कर्म के दोषी को 20 वर्ष के कारावास की सजा
Thu, 25 May 2023 11:58 PM IST
आगरा ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, फिरोजाबाद
संवाद न्यूज एजेंसी, फिरोजाबाद
Updated Thu, 25 May 2023 11:58 PM IST
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फिरोजाबाद। अपर जिला जज एवं विशेष जज पॉक्सो न्यायालय तृतीय संजय कुमार यादव द्वितीय ने दस वर्षीय बालिका के साथ दुष्कर्म एवं पॉक्सो अधिनियम में दोषी को बीस वर्ष कारावास की सजा सुनाई है। 32 हजार का अर्थदंड लगाया है। अर्थदंड अदा नहीं करने पर दो माह का अतिरिक्त कारावास भोगना होगा। घटनाक्रम थाना शिकोहाबाद क्षेत्र 9 जुलाई 2019 का है। पीड़ित बालिका की मां ने पुलिस को दी तहरीर में कहा वह फैक्ट्री में काम करने गई थी। घर पर दस वर्षीय बालिका अकेली थी। इसी दौरान उसके घर में घुसकर संदीप ने बालिका के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। पीड़िता ने मां के घर पहुंचने पर घटना की जानकारी दी। पुलिस ने पीड़िता की मां की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर लिया। मुकदमा दर्ज करने के साथ मामले की जांच करके आरोपपत्र न्यायालय में दाखिल किया।
मामले की सुनवाई अपर जिला जज एवं विशेष जज पॉक्सो न्यायालय तृतीय संजय कुमार यादव द्वितीय के न्यायालय में हुई। शासन की ओर से पैरवी करते हुए विशेष लोक अभियोजक कमल सिंह एडवोकेट ने दलीलें देते हुए दोषी को सख्त सजा दिलाए जाने की पहल की। न्यायाधीश संजय कुमार यादव द्वितीय ने फाइल पर उपलब्ध साक्ष्य एवं गवाहों के बयान के आधार पर दोषी संदीप को पॉक्सो अधिनियम में दोषी मानते हुए बीस वर्ष कारावास की सजा सुनाई है। 32 हजार का अर्थदंड लगाया है।
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मामले की सुनवाई अपर जिला जज एवं विशेष जज पॉक्सो न्यायालय तृतीय संजय कुमार यादव द्वितीय के न्यायालय में हुई। शासन की ओर से पैरवी करते हुए विशेष लोक अभियोजक कमल सिंह एडवोकेट ने दलीलें देते हुए दोषी को सख्त सजा दिलाए जाने की पहल की। न्यायाधीश संजय कुमार यादव द्वितीय ने फाइल पर उपलब्ध साक्ष्य एवं गवाहों के बयान के आधार पर दोषी संदीप को पॉक्सो अधिनियम में दोषी मानते हुए बीस वर्ष कारावास की सजा सुनाई है। 32 हजार का अर्थदंड लगाया है।
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