फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Firozabad News ›   Rape convict gets 14 years imprisonment

Firozabad News: दुष्कर्म के दोषी को 14 वर्ष का कारावास

Fri, 25 Oct 2024 12:47 AM IST
आगरा ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, फिरोजाबाद
संवाद न्यूज एजेंसी, फिरोजाबाद Updated Fri, 25 Oct 2024 12:47 AM IST
विज्ञापन
Rape convict gets 14 years imprisonment
फिरोजाबाद। अपर सत्र न्यायाधीश एवं विशेष न्यायाधीश पाॅक्सो न्यायालय कोर्ट संख्या प्रथम अवधेश कुमार सिंह ने 5 वर्ष पुराने मामले में किशोरी से दुष्कर्म के दोषी को 14 वर्ष का कारावास एवं 40 हजार रुपये अर्थदंड की सजा से दंडित किया। अर्थदंड अदा नहीं करने पर एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भोगना होगा। अर्थदंड की आधी धनराशि पीड़िता को दिए जाने का आदेश पारित किया है। मामला थाना नारखी क्षेत्र का 4 मई 2019 का है। वादिया की नाबालिग पुत्री अपने घर के बरामदे में सो रही थी। रात में उसके मोहल्ले का ही अजय उर्फ जय ने आया और किशोरी को बहला फुसला उठाकर अपने कमरे में ले गया। पीड़िता की मां की जब आंख खुली तो चारपाई पर अपनी पुत्री को नहीं पाया और जानकारी करने पर लोगों ने दोषी के साथ जाना बताया। दोषी के घर जाकर देखा तो वह किशोरी के साथ दुष्कर्म कर रहा था। जिसे आपत्तिजनक स्थिति में पकड़ा। पुलिस थाने ले गए। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना की।
विज्ञापन


पुलिस ने विवेचना उपरांत दोषी के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय प्रेषित किया। मुकदमा अपर सत्र न्यायाधीश एवं विशेष न्यायाधीश पॉक्सो कार्ट संख्या प्रथम अवधेश कुमार सिंह की न्यायालय में चला। न्यायालय ने दोषी पर आरोप लगाया। जिसने आरोप से इन्कार करते हुए सत्र परीक्षण की मांग की। न्यायालय में सात गवाहों ने बयान दिए।
विज्ञापन


न्यायाधीश अवधेश कुमार सिंह ने दोनों पक्ष के तर्कों को सुनने तथा पत्रावली पर उपलब्ध तमाम साक्ष्य एवं गवाहों के बयानों का गहनता से अध्ययन करने के बाद अजय उर्फ जय को दोषी पाते हुए 14 वर्ष का कारावास एवं 40 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed