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Firozabad News: शराब तस्करी में लाइसेंसी बंदूक का इस्तेमाल, शिकोहाबाद की महिला का शस्त्र लाइसेंस किया निरस्त

Sat, 26 Sep 2026 11:53 PM IST
आगरा ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, फिरोजाबाद
संवाद न्यूज एजेंसी, फिरोजाबाद Updated Sat, 26 Sep 2026 11:53 PM IST
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Licensed gun used in liquor smuggling; arms license of Shikohabad woman cancelled.
सांकेतिक  - फोटो : सांकेतिक
फिरोजाबाद। अपराध में लाइसेंसी असलहों के दुरुपयोग पर डीएम कोर्ट ने कड़ा एक्शन लिया है। थाना शिकोहाबाद क्षेत्र के मोहल्ला शंकरपुरी निवासी निर्मला देवी के नाम दर्ज लाइसेंसी बंदूक का प्रयोग अवैध शराब तस्करी में पाए जाने पर डीएम संतोष कुमार शर्मा ने भारतीय शस्त्र अधिनियम के तहत शस्त्र लाइसेंस तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया है।
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एसएसपी की आख्या के अनुसार, औंछा रोड पर पुलिस चेकिंग के दौरान सफारी गाड़ी से संतोष सिंह राघव निवासी मैनपुरी, हाल निवासी जसराना को गिरफ्तार किया गया था। गाड़ी की तलाशी में 12 बोर की ओरियंट कंपनी की बंदूक, 6 कारतूस और 180 क्वार्टर अवैध देशी शराब, 225 ढक्कन व 280 रैपर बरामद हुए थे। पूछताछ में आरोपी ने कबूला कि यह बंदूक उसकी साली निर्मला देवी की है और वह इसका इस्तेमाल शराब तस्करी में कर रहा था। मामले में डीएम कोर्ट द्वारा महिला को नोटिस जारी किया गया था। बार-बार अवसर देने पर न तो पक्ष हाजिर हुआ और न ही कोई स्पष्टीकरण दिया गया। पत्रावली पर मौजूद साक्ष्यों के आधार पर डीएम संतोष कुमार शर्मा ने माना कि शस्त्र की शर्तों का घोर उल्लंघन कर इसका दुरुपयोग किया गया है। इसके बाद कोर्ट ने शस्त्र लाइसेंस निरस्त करने का अंतिम आदेश जारी कर दिया।
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