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Firozabad News: नगर निगम के कर निर्धारण आदेश के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दाखिल
Tue, 16 Sep 2025 07:29 PM IST
आगरा ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, फिरोजाबाद
संवाद न्यूज एजेंसी, फिरोजाबाद
Updated Tue, 16 Sep 2025 07:29 PM IST
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सांकेतिक
-औद्योगिक आस्थान नगला भाऊ पर संचालित कांच इकाइयों पर कर निर्धारण से जुड़ा है मामला
संवाद न्यूज एजेंसी
फिरोजाबाद। कर निर्धारण संबंधी मामले में उच्च न्यायालय प्रयागराज ने नगरीय विकास विभाग को कांच इकाई के प्रत्यावेदन पर आठ सप्ताह में निर्णय लेने को कहा है। मामला औद्योगिक आस्थान नगला भाऊ पर संचालित एक कांच इकाई से जुड़ा है।
नगर निगम द्वारा वार्ड संख्या 25 क्षेत्रांर्गत औद्योगिक आस्थान नगला भाऊ पर संचालित इकाइयों पर भवन एवं जलकर निर्धारण किया गया है। निगम द्वारा जारी कर निर्धारण संबंधी निर्देशों के तहत कई इकाइयों ने अपना बकाया भवन व जलकर जमा कराया जा चुका है। जबकि एक अन्य इकाई मैसर्स शांति ग्लास वर्क्स द्वारा इस प्रकरण में उच्च न्यायालय प्रयागराज में अपील की गई थी। ग्लास वर्क्स ने प्रदेश शासन के नगर विकास विभाग को पक्षकार बनाते हुये कहा है कि उक्त आस्थान विकास प्राधिकरण द्वारा निगम को हस्तांतरित नहीं किया है।ऐसे में निगम द्वारा कर निर्धारण की कार्रवाई गलत है। वहीं इस मामले में सुनवाई के बाद उच्च न्यायालय ने नगर विकास विभाग को कांच इकाई का पक्ष सुनने एवं आठ सप्ताह में प्रत्यावेदन
दाखिल करने को निर्देशित किया है।
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वर्जन-
मैसर्स शांति ग्लास वर्क्स द्वारा पूर्व में भी हाईकोर्ट याचिका दाखिल की गईं।जिन्हें खारिज किया जा चुका है। हाल ही में दाखिल नई याचिका के संबंध में शासन स्तर से निर्णय होना है। शासन के दिशा-निर्देश पर ही आगे की कार्रवाई होगी।
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नीरज कुमार पटेल, कर निर्धारण अधिकारी नगर निगम
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संवाद न्यूज एजेंसी
फिरोजाबाद। कर निर्धारण संबंधी मामले में उच्च न्यायालय प्रयागराज ने नगरीय विकास विभाग को कांच इकाई के प्रत्यावेदन पर आठ सप्ताह में निर्णय लेने को कहा है। मामला औद्योगिक आस्थान नगला भाऊ पर संचालित एक कांच इकाई से जुड़ा है।
नगर निगम द्वारा वार्ड संख्या 25 क्षेत्रांर्गत औद्योगिक आस्थान नगला भाऊ पर संचालित इकाइयों पर भवन एवं जलकर निर्धारण किया गया है। निगम द्वारा जारी कर निर्धारण संबंधी निर्देशों के तहत कई इकाइयों ने अपना बकाया भवन व जलकर जमा कराया जा चुका है। जबकि एक अन्य इकाई मैसर्स शांति ग्लास वर्क्स द्वारा इस प्रकरण में उच्च न्यायालय प्रयागराज में अपील की गई थी। ग्लास वर्क्स ने प्रदेश शासन के नगर विकास विभाग को पक्षकार बनाते हुये कहा है कि उक्त आस्थान विकास प्राधिकरण द्वारा निगम को हस्तांतरित नहीं किया है।ऐसे में निगम द्वारा कर निर्धारण की कार्रवाई गलत है। वहीं इस मामले में सुनवाई के बाद उच्च न्यायालय ने नगर विकास विभाग को कांच इकाई का पक्ष सुनने एवं आठ सप्ताह में प्रत्यावेदन
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दाखिल करने को निर्देशित किया है।
वर्जन-
मैसर्स शांति ग्लास वर्क्स द्वारा पूर्व में भी हाईकोर्ट याचिका दाखिल की गईं।जिन्हें खारिज किया जा चुका है। हाल ही में दाखिल नई याचिका के संबंध में शासन स्तर से निर्णय होना है। शासन के दिशा-निर्देश पर ही आगे की कार्रवाई होगी।
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नीरज कुमार पटेल, कर निर्धारण अधिकारी नगर निगम