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Firozabad News: चेक अनादर होने पर एक वर्ष का कारावास

Sat, 11 Nov 2023 09:53 PM IST
आगरा ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, फिरोजाबाद
संवाद न्यूज एजेंसी, फिरोजाबाद Updated Sat, 11 Nov 2023 09:53 PM IST
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One year imprisonment for dishonor of check

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फिरोजाबाद। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट डॉ. निधि यादव ने चेक अनादर होने के मामले में एक वर्ष का कारावास एवं 25 लाख 10 हजार रुपये मुआवजा दिये जाने का आदेश पारित किया। मुआवजा अदा न करने पर तीन माह का अतिरिक्त कारावास भोगना होगा। मुआवजा धनराशि में 25 लाख रुपये परिवादिया एवं 10 लाख सरकारी कोष में दिए जाने का आदेश पारित किया है।
मामला थाना पचोखरा से जुड़ा है। मुकदमें की वादिया श्रीमती ऊषा वाष्र्णेय पार्टनर आरके कोल्डस्टोरेज, थाना पचोखरा निवासी हनुमानगढ़ थाना उत्तर फिरोजाबाद ने न्यायालय में परिवाद दाखिल करते हुए कहा है कि वह और दिनेश कुमार व्यापारी पुत्र यशपाल निवासी ग्राम पिपरौली थाना नारखी फिरोजाबाद आरके कोल्ड स्टोरेज भागीदार थे। कोल्ड स्टोरेज और किसानों से क्रय और भंडारण के आलू विक्रय का व्यवसाय करते हैं तथा अभियुक्त के साथ उसके व्यापारिक कामकाजी अच्छे रिश्ते थे। वर्ष 2016 में दिनेश कुमार पर 13 लाख 60 हजार रुपये बकाया था।
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वादी ने कई बार उनसेे बकाया रुपये मांगे, लेकिन उसने कोई ध्यान नहीं दिया। काफी समझाने के बाद उसनेे एक चेक दिनांक 07 मई 2018 को उक्त रुपयों का ओरिएंटल बैंक ऑफ काॅमर्स नगला बीच शाखा का जारी किया। जिसे परिवादिया ने अपनी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया मेें जमा किया तो अपर्याप्त धनराशि टिप्पणी के साथ बिना भुगतान के वापस आ गया।
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परिवादिया ने दोषी को कानूनी नोटिस प्रेषित किया और भुगतान न होने के कारण अदालत में दावा दायर किया। मुकदमे की सुनवाई एवं निस्तारण अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट डॉ. निधि यादव के न्यायालय में की गई। परिवादिया के अधिवक्ता सुधीर माहेश्वरी ने चेक, बैंक का पत्र व अन्य दस्तावेज न्यायालय के समक्ष पेश करते हुए चेक धनराशि एवं मुआवजे की मांग की। न्यायाधीश डाॅ. निधि यादव ने दोनों पक्षों के तर्क सुनने एवं पत्रावली पर उपलब्ध समस्त साक्ष्य का गहनता से अध्यन करने के बाद दिनेश कुमार व्यापारी को दोषी पाते हुए एक वर्ष का कारावास एवं 25 लाख 10 हजार रुपये मुआवजा दिए जाने का आदेश पारित किया। मुआवजा धनराशि अदा न करने पर तीन माह का अतिरिक्त कारावास भोगना होगा। न्यायालय ने 25 लाख रूपये परिवादिया एवं 10 हजार रुपये सरकारी कोष में दिए जाने का आदेश पारित किया है।
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