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हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट को लेकर बदला नियम, 2022 तक लगेगी नंबर प्लेट
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फिरोजाबाद। वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाने के नियम में शासन ने बदलाव कर वाहन संचालकों को राहत दे दी है। अब 2022 तक नंबर प्लेट लगवा सकते हैं। इसके लिए शासन की ओर से स्थानीय परिवहन विभाग के अधिकारियों को भी गाइडलाइन जारी कर दी गई है।
विभागीय अधिकारियों का कहना है कि शासन के निर्देश पर दो पहिया व चार पहिया वाहनों पर एक दिसंबर से हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाना अनिवार्य कर दिया गया था। इसको लेकर वाहन मालिकों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। कंपनी द्वारा भी समय से हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट भी तैयार नहीं हो पा रही थी। इसके साथ ही आवेदनों की संख्या अधिक होने के कारण ऑनलाइन आवेदन करने में भी वाहन मालिकों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। इसको लेकर शासन ने नियमावली में परिवर्तन कर दिया। आरआई हरिओम का कहना है कि शासन ने नियमावली में परिवर्तन कर दिया है। जिस वाहन का नंबर उदाहरण के तौर पर जीरो से लेकर एक होगा, उस वाहन पर 15 जुलाई तक हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगना अनिवार्य होगा। सभी वाहनों पर 15 जुलाई 2022 तक हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट का होना अनिवार्य होगा। इस नियम से वाहन मालिकों को राहत मिलेगी। नियम का पालन न करने वाहन का दस हजार रुपये का चालान किया जाएगा।
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विभागीय अधिकारियों का कहना है कि शासन के निर्देश पर दो पहिया व चार पहिया वाहनों पर एक दिसंबर से हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाना अनिवार्य कर दिया गया था। इसको लेकर वाहन मालिकों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। कंपनी द्वारा भी समय से हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट भी तैयार नहीं हो पा रही थी। इसके साथ ही आवेदनों की संख्या अधिक होने के कारण ऑनलाइन आवेदन करने में भी वाहन मालिकों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। इसको लेकर शासन ने नियमावली में परिवर्तन कर दिया। आरआई हरिओम का कहना है कि शासन ने नियमावली में परिवर्तन कर दिया है। जिस वाहन का नंबर उदाहरण के तौर पर जीरो से लेकर एक होगा, उस वाहन पर 15 जुलाई तक हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगना अनिवार्य होगा। सभी वाहनों पर 15 जुलाई 2022 तक हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट का होना अनिवार्य होगा। इस नियम से वाहन मालिकों को राहत मिलेगी। नियम का पालन न करने वाहन का दस हजार रुपये का चालान किया जाएगा।
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