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प्रधान,बीडीसी का तीन सौ व जिला पंचायत सदस्य पद का पांच सौ में मिलेगा नामांकन
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फिरोजाबाद। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों के लिए निर्वाचन आयोग ने नामांकन पत्र शुल्क, जमानत राशि समेत अन्य शर्तो की अधिसूचना जारी कर दी है। प्रधान एवं बीडीसी सदस्य पद का नामांकन तीन-तीन सौ रुपये में मिलेगा। जमानत राशि दो हजार रुपये जमा करानी होगी। एक प्रत्याशी अधिकतम नामांकन के चार सेट दाखिल कर सकेगा।
त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर निर्वाचन आयोग की ओर से चुनाव संबंधी दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। नामांकन पत्र निर्वाचन अधिकारी की ओर से अधिसूचना जारी किए जाने के बाद दोपहर 11 बजे से तीन बजे तक खरीदे जा सकेंगे। नामांकन के अंतिम दिन 11 बजे से एक बजे तक नामांकन खरीदे जा सकेंगे। ग्राम पंचायत के प्रधान, सदस्य, बीडीसी, जिला पंचायत सदस्य पद के उम्मीदवार अधिकतम नामांकन के चार सेट दाखिल कर सकेंगे। जमानत राशि को चालान फॉर्म के माध्यम से बैंकों में जमा करानी होगी।
आयोग की ओर से जारी निर्देशों में कहा है कि आरक्षित वर्ग अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के प्रत्याशियों को नामांकन के साथ जाति प्रमाणपत्र की प्रति लगानी होगी। आरक्षित वर्ग के लिए नामांकन खरीदने के साथ जमानत राशि आधी हो जाएगी। लेकिन इसके लिए उसे जाति प्रमाणपत्र अवश्य दिखाना होगा। प्रत्याशियों को ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत के साथ ही जिला पंचायत का नोड्यूज प्रमाणपत्र की प्रति साथ में लगानी होगी।
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त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के संबंध में आयोग की ओर से दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। प्रधान एवं बीडीसी सदस्य के साथ जिला पंचायत सदस्य पद के नामांकन, जमानत धनराशि सहित अन्य दिशा निर्देश जारी किए है उसी के अनुरूप कार्रवाई की जाएगी।
अनिल कुमार मिश्र, सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी, फिरोजाबाद
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त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर निर्वाचन आयोग की ओर से चुनाव संबंधी दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। नामांकन पत्र निर्वाचन अधिकारी की ओर से अधिसूचना जारी किए जाने के बाद दोपहर 11 बजे से तीन बजे तक खरीदे जा सकेंगे। नामांकन के अंतिम दिन 11 बजे से एक बजे तक नामांकन खरीदे जा सकेंगे। ग्राम पंचायत के प्रधान, सदस्य, बीडीसी, जिला पंचायत सदस्य पद के उम्मीदवार अधिकतम नामांकन के चार सेट दाखिल कर सकेंगे। जमानत राशि को चालान फॉर्म के माध्यम से बैंकों में जमा करानी होगी।
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आयोग की ओर से जारी निर्देशों में कहा है कि आरक्षित वर्ग अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के प्रत्याशियों को नामांकन के साथ जाति प्रमाणपत्र की प्रति लगानी होगी। आरक्षित वर्ग के लिए नामांकन खरीदने के साथ जमानत राशि आधी हो जाएगी। लेकिन इसके लिए उसे जाति प्रमाणपत्र अवश्य दिखाना होगा। प्रत्याशियों को ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत के साथ ही जिला पंचायत का नोड्यूज प्रमाणपत्र की प्रति साथ में लगानी होगी।
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त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के संबंध में आयोग की ओर से दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। प्रधान एवं बीडीसी सदस्य के साथ जिला पंचायत सदस्य पद के नामांकन, जमानत धनराशि सहित अन्य दिशा निर्देश जारी किए है उसी के अनुरूप कार्रवाई की जाएगी।
अनिल कुमार मिश्र, सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी, फिरोजाबाद