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Firozabad News: जानलेवा हमले के नौ दोषियों को सात-सात साल की सजा

Fri, 23 May 2025 11:31 PM IST
आगरा ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, फिरोजाबाद
संवाद न्यूज एजेंसी, फिरोजाबाद Updated Fri, 23 May 2025 11:31 PM IST
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Nine accused of murderous attack sentenced to seven years each
सांकेतिक
फिरोजाबाद। जानलेवा हमले के मामले में जिला न्यायालय ने महज एक साल में ही नौ दोषियों को सात-सात साल की सजा और 25-25 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। मामला रामगढ़ थाना क्षेत्र का है।
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रामगढ़ थाने में 14 मई 2024 को मेहरबानो ने प्राथमिकी दर्ज कराई थी कि 13 मई 2024 की रात 10 बजे इमरान उसके ठेले पर चढ़कर बिजली चोरी के लिए कटिया लगा रहा था। मना करने पर इमरान, राहुल, राशिद, रिजवान, इमरान आलम, इकराम उर्फ लल्ला, अनवर हुसैन आरिफ और शेफ निवासी नगला कोठी थाना रामगढ़ तमंचा लाठी-डंडा लेकर घर में घुस आए। मेहरबानों और उनके बेटों को मारपीट कर लहूलुहान कर दिया। तमंचे की बट से जान से मारने की नीयत से हमला किया। जांच के बाद विवेचक ने मामले में आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया।
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मामले की सुनवाई न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या दो के न्यायाधीश सर्वेश कुमार पांडेय की कोर्ट में हुई। न्यायालय ने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं के तर्क एवं साक्ष्यों के आधार पर इमरान, राहुल, राशिद, रिजवान, इमरान आलम, इकराम उर्फ लल्ला, अनवर हुसैन आरिफ और शेफ दोषी पाया। दोषियों को 7-7 वर्ष के कारावास एवं 25-25 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।
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