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Firozabad News: गैंगस्टर के आरोपी की 2.51 करोड़ की चल-अचल संपत्ति कुर्क

Sat, 09 Mar 2024 06:25 PM IST
आगरा ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, फिरोजाबाद
संवाद न्यूज एजेंसी, फिरोजाबाद Updated Sat, 09 Mar 2024 06:25 PM IST
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Movable and immovable property worth Rs 2.51 crore of gangster accused confiscated
फिरोजाबाद। पुलिस के लिए सिर दर्द बने हिस्ट्रीशीटर और गैंगस्टर एक्ट के आरोपी की डीएम और एसएसपी के निर्देश पर थाना उत्तर पुलिस ने 2.51 करोड़ की चल-अचल संपत्ति को कुर्क किया है। शनिवार को हुई कुर्की की कार्रवाई के दौरान पुलिस के अलावा पैरामिलिट्री फोर्स भी तैनात रहा। पुरा क्षेत्र कार्रवाई होने तक छावनी बना रहा। आरोपी पर जिले के अलावा गैर प्रांत में मुकदमे दर्ज हैं। राजस्व विभाग की टीम ने संपत्ति को कुर्क कर सील कर दिया है।डीएम डॉ. उज्ज्वल कुमार और एसएसपी सौरभ दीक्षित के निर्देशन में शनिवार को सीओ सिटी हिमांशु गौरव के नेतृत्व में थाना उत्तर पुलिस ने कटरा पठानान निवासी साजिद खान की 2.51 करोड़ 97 हजार 473 रुपये की चल-अचल संपत्ति को कुर्क किया गया है। वह थाना दक्षिण गैंगस्टर भी है। उसके खिलाफ राजस्थान के थाना मकराना में भी मुकदमा दर्ज है। पुलिस के अनुसार आकलाबाद हसनपुर, एकता नगर और कटरा पठानान में संपत्ति को कुर्क किया है। इसमें प्लॉट, मकान, वाहन भी शामिल हैं। पूरी संपत्ति की कीमत 2.51 करोड़ 97 हजार 473 रुपये बताई गई है। अवैध संपत्ति को उत्तर प्रदेश गिरोहबंद और समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1986 की धारा 14 (1) के अंतर्गत कुर्क किया गया हैं। आरोपी गैंग के अन्य साथियों के साथ मिलकर अपराध कर अपने व गिरोह के लिए धन अर्जित करता था।
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अपहरण और मनी लॉड्रिंग के सहारे एकत्रित की थी अवैध संपत्ति
कार्रवाई के बाद मकान में ताला लगाकर सील कर दिया गया। पुलिस ने बताया कि साजिद ने अपनी संपत्ति अपहरण, मनी लॉड्रिंग व अन्य गलत कार्यों से अर्जित की थी। कई वर्षों से वह अपराधों को अंजाम दे रहा था। सीओ सिटी हिमांशु गौरव ने बताया कि गैंगस्टर साजिद ने मकान को अवैध रूप से कमाई कर बनाया गया था, जिसे प्रशासन ने सील कर दिया है। मकान के साथ ही वाहन भी हैं, जिसमें बाइक और चार पहिया वाहन शामिल हैं। पुलिस ने उन्हें भी सीज किया है।
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