फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Firozabad News ›   Life imprisonment to the accused who kidnapped a teenager and handed him over to a robber

Firozabad News: किशोर का अपहरण कर डाकू को सौंपने के दोषी को उम्रकैद

Fri, 08 Aug 2025 12:22 AM IST
आगरा ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, फिरोजाबाद
संवाद न्यूज एजेंसी, फिरोजाबाद Updated Fri, 08 Aug 2025 12:22 AM IST
विज्ञापन
Life imprisonment to the accused who kidnapped a teenager and handed him over to a robber
फिरोजाबाद। अपर जिला जज अष्टम एवं विशेष जज दस्यु प्रभावित क्षेत्र रमेशचंद्र द्वितीय ने 21 वर्ष पूर्व किशोर का फिरौती के लिए अपहरण कर डाकू अरविंद गुर्जर गैंग को सौंपने के दोषी सिरसागंज क्षेत्र के सूरजपुर दुगमई निवासी सत्यपाल सिंह को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। 30 हजार का अर्थदंड लगाया है। अर्थदंड अदा नहीं करने पर एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भोगना होगा।
विज्ञापन

मामला 17 जुलाई 2004 को थाना सिरसागंज के गांव सूरजपुर दुगमई का है। राजबहादुर ने पुलिस को तहरीर दी कि उसका नाती रोवी पुत्र सोमेंद्र को गांव के निवासी सत्यपाल तथा एक अन्य बाइक दिलवाने की कहकर सात हजार रुपया लिए थे। मोटरसाइकिल को नहीं दिलवाने पर नाती ने रुपया मांगे तो 17 जुलाई 2004 को मोटर साइकिल दिलवाने की कहकर अपने साथ गांव से लिवा ले गए थे। उन्होंने सभी को इटावा ले जाकर इटावा में दस्यु अरविंद गुर्जर को सुपुर्द करके गैंग से 50 हजार रुपये ले आए।
विज्ञापन

काफी तलाश करने के बाद नाती कहीं नहीं मिला। अरविंद गुर्जर से वार्ता के बाद तीन लाख की फिरौती देकर उसे छुड़वाकर लाया हूं। उन्होंने कहा कि मेरे नाती ने अरविंद गुर्जर से छूटने के बाद बताया कि सत्यपाल एवं उसका नाबालिग साथी अरविंद गुर्जर के लिए काम करते हैं। पुलिस ने मुकदमा दर्जकर मामले की विवेचना की। एक नाबालिग होने के कारण उसकी फाइल अलग की गई। पुलिस ने सत्यपाल के खिलाफ न्यायालय में आरोपपत्र दाखिल किया। मामला सुनवाई को अपर जिला जज अष्टम एवं विशेष जज दस्यु प्रभावी क्षेत्र रमेशचंद्र द्वितीय के न्यायालय में सुनवाई को पहुंचा। शासन की ओर से पैरवी करते हुए एडीजीसी अजय कुमार शर्मा ने पैरवी करते हुए दोषी को सख्त सजा दिलाने की पहल की। फाइल पर उपलब्ध साक्ष्य एवं गवाहों के बयान के आधार पर डकैत अरविंद गुर्जर के लिए काम करने वाले सत्यपाल को फिरौती के लिए अपहरण का दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed