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Firozabad News: हत्या के दोषी तीन सगे भाई सहित पांच को आजीवन कारावास

Tue, 26 Nov 2024 11:58 PM IST
आगरा ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, फिरोजाबाद
संवाद न्यूज एजेंसी, फिरोजाबाद Updated Tue, 26 Nov 2024 11:58 PM IST
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Life imprisonment to five including three real brothers convicted of murder
फिरोजाबाद। अपर सत्र न्यायाधीश एवं विशेष न्यायाधीश पाॅक्सो न्यायालय कोर्ट संख्या प्रथम अवधेश कुमार सिंह सात वर्ष पुराने हत्या के मामले में तीन सगे भाई सहित पांच लोगों को आजीवन कारावास एवं प्रत्येक को 53 हजार रुपये अर्थदंड की सजा से दंडित किया है। अर्थदंड अदा नहीं करने पर 13 माह का अतिरिक्त कारावास भोगना होगा।
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वादी अमन ने 15 अप्रैल 2017 को रिपोर्ट दर्ज कराते हुए कहा कि उसके भाई पुनीत उर्फ पवन उम्र 16 वर्ष से एक मामले को लेकर दोषी रंजिश मानते थे। उसी दिन दोपहर 12 बजे राजू, भगवान सिंह, दिनेश कुमार व संतोष तथा दीपक उर्फ दीपा आदि वादी के भाई पुनीत उर्फ पवन को बात करने के बहाने बुलाकर खेतों की तरफ ले गए। जब शाम तक उसका भाई वापस नहीं आया तो घर वालों को चिंता हुई तथा तलाश किया तो दुर्गा प्रसाद के मंदिर के पास गोली चलने की आवाज आई। शक होने पर पास जाकर देखा तो उसका भाई मृत अवस्था में पड़ा था और खून बह रहा था।
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पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना उपरांत राजू उर्फ हेमंत कुमार, भगवान सिंह, दिनेश कुमार, संतोष एवं दीपक उर्फ दीपा निवासी संतन गर थाना दक्षिण फिरोजाबाद के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय प्रेषित किया। मुकदमा अपर सत्र न्यायाधीश एवं विशेष न्यायाधीश पॉक्सो कोर्ट संख्या प्रथम अवधेश कुमार सिंह की न्यायालय में चला। न्यायालय ने दोषियों पर आरोप लगाया। न्यायाधीश अवधेश कुमार सिंह ने पांच लोगों को दोषी पाते हुए खुले न्यायालय में सजा सुनाई।
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