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Firozabad News: दुष्कर्म के दोषी को आजीवन कारावास
Sat, 09 Nov 2024 12:50 AM IST
आगरा ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, फिरोजाबाद
संवाद न्यूज एजेंसी, फिरोजाबाद
Updated Sat, 09 Nov 2024 12:50 AM IST
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फिरोजाबाद। एका के गांव की निवासी बालिका से दुष्कर्म करने के दोषी को न्यायालय ने शुक्रवार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। दोषी पर 75000 अर्थदंड भी लगाया गया है।
एक गांव की निवासी युवक 23 अप्रैल 2022 की सुबह 9:30 बजे राशन डीलर की दुकान पर खाद्यान्न लेने गया थी। कुछ देर बाद उसकी छह वर्षीय लड़की भी उसके पास आने के लिए घर से निकल आई, लेकिन वह उसके पास नहीं पहुंची। वह खाद्यान्न लेकर घर पहुंच गया। कुछ देर बाद उसकी लड़की रोते हुए लहूलुहान हालत में घर पहुंची। उसने बताया कि युवक ने उसे झाड़ियों में ले जाकर गलत काम किया है। सामने आने पर वह उसे पहचान लेगी। पीड़िता के पिता ने अज्ञात युवक के विरुद्ध थाने में प्राथमिकी लिखवाई थी। विवेचना के दौरान गांव के ही बाथू उर्फ गुलफाम अली का नाम सामने आया था। पुलिस ने आरोपी को मुठभेड़ में गिरफ्तार किया था। अपर विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) राजीव सिंह ने शुक्रवार को आरोपी को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
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एक गांव की निवासी युवक 23 अप्रैल 2022 की सुबह 9:30 बजे राशन डीलर की दुकान पर खाद्यान्न लेने गया थी। कुछ देर बाद उसकी छह वर्षीय लड़की भी उसके पास आने के लिए घर से निकल आई, लेकिन वह उसके पास नहीं पहुंची। वह खाद्यान्न लेकर घर पहुंच गया। कुछ देर बाद उसकी लड़की रोते हुए लहूलुहान हालत में घर पहुंची। उसने बताया कि युवक ने उसे झाड़ियों में ले जाकर गलत काम किया है। सामने आने पर वह उसे पहचान लेगी। पीड़िता के पिता ने अज्ञात युवक के विरुद्ध थाने में प्राथमिकी लिखवाई थी। विवेचना के दौरान गांव के ही बाथू उर्फ गुलफाम अली का नाम सामने आया था। पुलिस ने आरोपी को मुठभेड़ में गिरफ्तार किया था। अपर विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) राजीव सिंह ने शुक्रवार को आरोपी को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
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