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Firozabad News: चार वर्ष से नहीं कराया शीतगृह के लाइसेंस का नवीनीकरण, डीएचओ को भंडारित मिला केला
Sat, 14 Oct 2023 12:06 AM IST
आगरा ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, फिरोजाबाद
संवाद न्यूज एजेंसी, फिरोजाबाद
Updated Sat, 14 Oct 2023 12:06 AM IST
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फिरोजाबाद। शिकोहाबाद के मैनपुरी रोड प्रेम प्रकाश चौक माड़ई में स्थित मां वैष्णो फ्रूट प्रिजर्वेशन शीतगृह पिछले चार वर्षों से बिना लाइसेंस के चल रहा था। उद्यान विभाग की टीम ने 29 सितंबर को चेकिंग करने के बाद नोटिस दिया। इसके बाद शीतगृह के निदेशकों द्वारा कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया। विभाग ने इनके खिलाफ अभियोग दर्ज कराने की तहरीर दी है।
जिला उद्यान अधिकारी संजीव कुमार वर्मा ने बताया शिकोहाबाद के मैनपुरी रोड प्रेम प्रकाश चौक माड़ई पर स्थित मां वैष्णो फ्रूट प्रिजवेशन प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक मीना देवी एवं राखी देवी के द्वारा लाइसेंस का नवीनीकरण 2019 तक ही कराया था। इसके बाद इसका कोई लाइसेंस नवीनीकरण नहीं हुआ है। शीतगृह के निदेशकों को हिदायत दी थी कोल्ड स्टोरेज में आलू भंडारित नहीं किया जाए। लेकिन 27 सितंबर को शीतगृह का उद्यान विभाग की ओर से जब निरीक्षण किया गया तो देखा कि उसके छह कक्षीय शीतगृह भंडारण क्षमता में 1160.10 घनमीटर में केला भंडारित मिला।
विभाग द्वारा बिना लाइसेंस नवीनीकरण कराए केला भंडारित किए जाने पर उन्हें नोटिस जारी किया गया था। लेकिन उक्त शीतगृह के निदेशकों की ओर से कोई जवाब नहीं दिया गया। न लाइसेंस नवीनीकरण कराए जाने के संबंध में कोई कार्रवाई की गई। जिला उद्यान अधिकारी संजीव कुमार वर्मा ने इसे गंभीरता से लिया। उन्होंने बिना लाइसेंस नवीनीकरण कराए कोल्ड स्टोरेज में भंडारित किए जाने के मामले में अभियोग दर्ज कराए जाने की स्वीकृति दे दी गई है। कोल्ड के निदेशकों के खिलाफ अभियोग दर्ज कराया जा रहा है। पूर्व में भी बिना लाइसेंस नवीनीकरण कराए शीतगृह चलाने वालों के खिलाफ अभियोग दर्ज कराने की कार्रवाई की जा चुकी है।
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जिला उद्यान अधिकारी संजीव कुमार वर्मा ने बताया शिकोहाबाद के मैनपुरी रोड प्रेम प्रकाश चौक माड़ई पर स्थित मां वैष्णो फ्रूट प्रिजवेशन प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक मीना देवी एवं राखी देवी के द्वारा लाइसेंस का नवीनीकरण 2019 तक ही कराया था। इसके बाद इसका कोई लाइसेंस नवीनीकरण नहीं हुआ है। शीतगृह के निदेशकों को हिदायत दी थी कोल्ड स्टोरेज में आलू भंडारित नहीं किया जाए। लेकिन 27 सितंबर को शीतगृह का उद्यान विभाग की ओर से जब निरीक्षण किया गया तो देखा कि उसके छह कक्षीय शीतगृह भंडारण क्षमता में 1160.10 घनमीटर में केला भंडारित मिला।
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विभाग द्वारा बिना लाइसेंस नवीनीकरण कराए केला भंडारित किए जाने पर उन्हें नोटिस जारी किया गया था। लेकिन उक्त शीतगृह के निदेशकों की ओर से कोई जवाब नहीं दिया गया। न लाइसेंस नवीनीकरण कराए जाने के संबंध में कोई कार्रवाई की गई। जिला उद्यान अधिकारी संजीव कुमार वर्मा ने इसे गंभीरता से लिया। उन्होंने बिना लाइसेंस नवीनीकरण कराए कोल्ड स्टोरेज में भंडारित किए जाने के मामले में अभियोग दर्ज कराए जाने की स्वीकृति दे दी गई है। कोल्ड के निदेशकों के खिलाफ अभियोग दर्ज कराया जा रहा है। पूर्व में भी बिना लाइसेंस नवीनीकरण कराए शीतगृह चलाने वालों के खिलाफ अभियोग दर्ज कराने की कार्रवाई की जा चुकी है।
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