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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Firozabad News ›   Land Acquisition Project High Court case in Jedhajal

जेड़ाझाल परियोजनाः हाईकोर्ट पहुंचा भूमि अधिग्रहण मामला

Fri, 20 Feb 2015 11:11 PM IST
ब्यूरो, अमर उजाला फीरोजाबाद
ब्यूरो, अमर उजाला फीरोजाबाद Updated Fri, 20 Feb 2015 11:11 PM IST
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फीरोजाबाद शहर को मीठा पानी देने के लिए शुरू की गई करोड़ों की लागत की जेड़ाझाल परियोजना में जमीन का उचित मुआवजा नहीं मिलने पर किसान हाईकोर्ट की शरण में पहुंच गए हैं। उच्च न्यायालय ने याचिका पर सुनवाई कर यथास्थिति बनाए रखने के साथ अगली सुनवाई के लिए 24 फरवरी की तिथि तय की है। राष्ट्रीय नौजवान संगठन के प्रदेश अध्यक्ष शिवराज सिंह यादव ने कहा कि किसानों के साथ अन्याय बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
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पत्रकारों से मुखातिब शिवराज सिंह यादव ने कहा कि जेड़ाझाल परियोजना शुरू हो, शहरी क्षेत्र के बाशिंदों को मीठा पानी मिले हम भी इसके पक्षधर हैं, लेकिन किसानों के साथ अन्याय हो, यह तो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जिले के किसानों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। याचिका पर न्यायालय ने सुनवाई के लिए 24 फरवरी तय की है और तब तक यथास्थिति बनाए रखने को कहा है। सुभाषचंद्र एवं तीन अन्य किसानों की ओर से दाखिल याचिका पर पैरवी उच्च न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता अतुलतेज कुलश्रेष्ठ एवं एसके त्यागी ने की। संगठन जिलाध्यक्ष रामनिवास यादव ने कहा लोकसभा चुनाव से पूर्व सपा के राष्ट्रीय महासचिव एवं सांसद प्रो. रामगोपाल यादव ने आश्वासन दिया था कि इसमें चार गुना मुआवजा, भूमि की पैमाइश कराने एवं भूमिहीन किसानों को पट्टे देने निकट की पंचायत में भूमि नहीं होने पर निकट की पंचायत में पट्टे दिए जाएंगे। सैफई की भूमि 30 लाख रुपया बीघा और हमारी भूमि सवा लाख बीघा यह घोर अन्याय नहीं सहा जाएगा। मार्च में क्रमिक अनशन एवं भूख हड़ताल की जाएगी। इस दौरान राजवीर सिंह यादव, थान सिंह यादव, धर्मेंद्र यादव आदि मौजूद रहे।
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