UP Nikay Chunav 2023: इस उम्र वाले लड़ सकेंगे मेयर, चेयरमैन का चुनाव, पार्षद एवं सभासद की जानें आयु सीमा
उत्तर प्रदेश में नगर निकाय चुनाव में मेयर एवं नगर पालिका, नगर पंचायतों के चेयरमैन का चुनाव लड़ने वालों की उम्र 30 वर्ष होनी चाहिए। वहीं नगर निगम में पार्षद व नगर पालिका एवं नगर पंचायत के सभासद पद के प्रत्याशी की उम्र 21 वर्ष होनी चाहिए।
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उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में नगर निकाय चुनाव की अधिसूचना जारी होने के साथ-साथ निकाय चुनाव संबंधी दिशा निर्देश आयोग की ओर से जारी किए गए हैं। नगर निगम के मेयर एवं नगर पालिका,नगर पंचायतों के चेयरमैन का चुनाव लड़ने वालों की उम्र 30 वर्ष होनी चाहिए। इससे कम उम्र वालों ने यदि नामांकन किया तो वह निरस्त हो जाएगा।
वहीं नगर निगम में पार्षद व नगर पालिका एवं नगर पंचायत के सभासद पद के प्रत्याशी की उम्र 21 वर्ष होनी चाहिए। संबंधित नगर निकाय से नोड्यूज प्रमाणपत्र बनवाना होगा। प्रत्याशी को अपने नाम पता क्षेत्र की क्रम संख्या वाली मतदाता सूची की प्रमाणित प्रति नामांकन के साथ लगानी होगी। इस सूची को पहले से निर्वाचन कार्यालय से निकलवाना होगा। नामांकन पत्र में जो व्यक्ति किसी एक पद के प्रत्याशी प्रस्तावक बन जाएगा। उसी पद के दूसरे प्रत्याशी का प्रस्तावक नहीं बन सकेगा।
जमानत राशि ढाई हजार रुपया होगी
मेयर पद का नामांकन एक हजार रुपये में मिलेगा। जमानतराशि 12 हजार रुपया जमा करानी होगी। अनुसूचित जाति, जनजाति,पिछड़ा वर्ग एवं महिला के लिए पांच सौ रुपया में नामांकन पत्र मिलेगा। छह हजार रुपया जमानत राशि जमा करानी होगी। पार्षद पद का नामांकन चार सौ रुपया एवं जमानत राशि ढाई हजार रुपया होगी।
जमानत राशि आठ हजार जमा होगी
आरक्षित वर्ग के लिए आधी धनराशि देनी होगी। नगर पालिका अध्यक्ष पद का नामांकन पांच सौ रुपया में मिलेगा जमानत राशि आठ हजार जमा होगी। आरक्षित वर्ग के लिए नामांकन ढाई सौ और जमानत राशि चार हजार जमा करनी होगी। सभासद पद 200 में नामांकन व दो हजार रुपया जमानत राशि जमा करनी होगी।
आरक्षित वर्ग के लिए आधी होगी जमानत राशि
आरक्षित वर्ग को इसमें से आधी धनराशि देनी होगी। नगर पंचायत अध्यक्ष पद का नामांकन 250 रुपया तथा जमानत राशि पांच हजार एवं सदस्य पद के नामांकन सौ रुपया एवं जमानत रशि दो हजार रुपया जमा करनी होगी। जबकि आरक्षित वर्ग के लिए यह आधी होगी।