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Firozabad News: मकान गिराने की धमकी से आहत किसान ने जहर खाकर दी जान
Sat, 19 Aug 2023 10:40 PM IST
आगरा ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, फिरोजाबाद
संवाद न्यूज एजेंसी, फिरोजाबाद
Updated Sat, 19 Aug 2023 10:40 PM IST
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जसराना। थाना जसराना क्षेत्र के गांव सगरई निवासी किसान ने शुक्रवार शाम तहसील से लौटकर जहरीले पदार्थ का सेवन कर लिया। हालत बिगड़ने पर परिजन इलाज के लिए फिरोजाबाद ले गए। इलाज के दौरान किसान की मौत हो गई। परिजन ने तहसीलदार पर मकान गिराने की धमकी देने व इसी के चलते किसान द्वारा आत्मघाती कदम उठाए जाने का आरोप लगाया है। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराया है।
थाना जसराना क्षेत्र के गांव सगरई निवासी वीरेंद्र सिंह (40) का गांव के ही कुछ लोगों के साथ जमीन को लेकर विवाद चल रहा है। पिछले पांच वर्ष से मामला तहसीलदार जसराना की कोर्ट में लंबित है। मामले में शुक्रवार को तारीख थी। परिजन के अनुसार वीरेंद्र तारीख करने तहसील आया था। तहसील से लौटकर उसने जहरीले पदार्थ का सेवन कर लिया। जानकारी मिली तो परिवार में चीख पुकार मच गई। आनन-फानन में उपचार के लिए परिजन फिरोजाबाद निजी अस्पताल ले गए। जहां किसान की उपचार के दौरान मौत हो गई।
किसान की मौत के बाद भाई सुरेंद्र सिंह ने आरोप लगाया कि तहसील में तहसीलदार ने मकान को गिराने की धमकी दी थी। इससे आहत होकर उसने विषाक्त का सेवन कर लिया। वहीं थाना रसूलपुर पुलिस ने मृतक के शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।
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लोक अदालत को लेकर शुक्रवार को दीवानी न्यायालय में बैठक थी। एक घंटे तक कोर्ट में कार्य हुआ था। मृतक का धारा 67 के तहत वाद लंबित है। इसकी सुनवाई नहीं हुई थी तो फिर धमकाने का कोई मतलब नहीं है। आरोप निराधार और गलत हैं।
-लालता प्रसाद, तहसीलदार जसराना
थाना जसराना क्षेत्र के गांव सगरई निवासी वीरेंद्र सिंह (40) का गांव के ही कुछ लोगों के साथ जमीन को लेकर विवाद चल रहा है। पिछले पांच वर्ष से मामला तहसीलदार जसराना की कोर्ट में लंबित है। मामले में शुक्रवार को तारीख थी। परिजन के अनुसार वीरेंद्र तारीख करने तहसील आया था। तहसील से लौटकर उसने जहरीले पदार्थ का सेवन कर लिया। जानकारी मिली तो परिवार में चीख पुकार मच गई। आनन-फानन में उपचार के लिए परिजन फिरोजाबाद निजी अस्पताल ले गए। जहां किसान की उपचार के दौरान मौत हो गई।
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किसान की मौत के बाद भाई सुरेंद्र सिंह ने आरोप लगाया कि तहसील में तहसीलदार ने मकान को गिराने की धमकी दी थी। इससे आहत होकर उसने विषाक्त का सेवन कर लिया। वहीं थाना रसूलपुर पुलिस ने मृतक के शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।
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लोक अदालत को लेकर शुक्रवार को दीवानी न्यायालय में बैठक थी। एक घंटे तक कोर्ट में कार्य हुआ था। मृतक का धारा 67 के तहत वाद लंबित है। इसकी सुनवाई नहीं हुई थी तो फिर धमकाने का कोई मतलब नहीं है। आरोप निराधार और गलत हैं।
-लालता प्रसाद, तहसीलदार जसराना