{"_id":"67cf2c70cf41f2b53009f0b4","slug":"high-court-ordered-dm-to-pass-order-in-gangster-case-firozabad-news-c-169-1-sagr1021-144188-2025-03-10","type":"story","status":"publish","title_hn":"Firozabad News: गैंगस्टर के मामले में हाईकोर्ट ने डीएम को आदेश पारित का दिया आदेश","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Firozabad News: गैंगस्टर के मामले में हाईकोर्ट ने डीएम को आदेश पारित का दिया आदेश
Mon, 10 Mar 2025 11:46 PM IST
आगरा ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, फिरोजाबाद
संवाद न्यूज एजेंसी, फिरोजाबाद
Updated Mon, 10 Mar 2025 11:46 PM IST
विज्ञापन
प्रेरणा उपाध्याय नेत्र रोग चिकित्सक
फिरोजाबाद। गैंगस्टर से संबंधित मामले में उच्च न्यायालय इलाहाबाद ने डीएम फिरोजाबाद से 22 अप्रैल 2025 को आदेश पारित कर प्रतिलिपि उच्च न्यायालय में दाखिल करने का आदेश पारित किया है।
बताया गया कि तत्कालीन जिला मजिस्टेªट विजय किरन आनंद ने 09 सितम्बर 2015 को आदेश पारित करते हुए राम सिंह पुत्र स्व0 फूलन सिंह निवासी ग्राम अमरा जट्ट थाना शिकोहाबाद हाल सत्यनगर टापा कला थाना उत्तर फिरोजाबाद पर 57 मुकदमों का आपराधिक इतिहास दर्शाते हुए उसके बैंक खाता बैंक आॅफ इण्डिया शाखा मक्खनपुर बचत खाता सीज करा दिया था। उच्च न्यायालय इलाहाबाद की डबल बैंच माननीय सिद्वार्थ, एवं मा0 प्रवीन कुमार गिरि ने आदेश पारित किया है।
विज्ञापन
बताया गया कि तत्कालीन जिला मजिस्टेªट विजय किरन आनंद ने 09 सितम्बर 2015 को आदेश पारित करते हुए राम सिंह पुत्र स्व0 फूलन सिंह निवासी ग्राम अमरा जट्ट थाना शिकोहाबाद हाल सत्यनगर टापा कला थाना उत्तर फिरोजाबाद पर 57 मुकदमों का आपराधिक इतिहास दर्शाते हुए उसके बैंक खाता बैंक आॅफ इण्डिया शाखा मक्खनपुर बचत खाता सीज करा दिया था। उच्च न्यायालय इलाहाबाद की डबल बैंच माननीय सिद्वार्थ, एवं मा0 प्रवीन कुमार गिरि ने आदेश पारित किया है।
विज्ञापन