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Firozabad News: छेड़छाड़ के मामले में दोषी को चार वर्ष की सजा

Tue, 30 Jul 2024 01:43 AM IST
आगरा ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, फिरोजाबाद
संवाद न्यूज एजेंसी, फिरोजाबाद Updated Tue, 30 Jul 2024 01:43 AM IST
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Four years imprisonment to the culprit in molestation case
फिरोजाबाद। थाना लाइनपार क्षेत्र में नाबालिग छात्रा से घर में घुसकर छेड़छाड़ व धमकी देने के मामले में न्यायालय ने दोषी युवक को सोमवार को चार वर्ष की सजा सुनाई। नौ हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया गया है। जमा न करने पर छह माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी। अर्थदंड की आधी राशि पीड़िता को मिलेगी।15 वर्षीय कक्षा नौ की छात्रा से आए दिन कृष्णा उर्फ अमन निवासी नगला बिदरे, बेवर मैनपुरी हाल निवासी आसफाबाद रसूलपुर छेड़छाड़ करता था। वह छात्रा की मां को फोन कर दोनों की शादी न कराने पर धमकी देता था। दो जनवरी 2022 की दोपहर दो बजे कृष्णा उसके घर में घुस कर छेड़छाड़ करने लगा। छात्रा की चीख पुकार सुन कर परिजन आ गए और आरोपी को पकड़ कर पुलिस के सुपुर्द कर दिया था। इससे एक दिन पहले भी मोहल्ले की एक अन्य किशोरी से छेड़छाड़ की थी। छात्रा की मां ने उसके विरुद्ध घटना के दिन ही प्राथमिकी लिखवाई थी। एडीजे व अतिरिक्त विशेष न्यायाधीश पाॅक्सो न्यायालय संख्या एक अवधेश कुमार सिंह ने सोमवार को दोषी को यह सजा सुनाई।
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