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Firozabad News: खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने 21 मिलावटखोरो पर लगाया 10.35 लाख का जुर्माना

Fri, 06 Jan 2023 05:30 AM IST
Agra Bureau आगरा ब्यूरो
Updated Fri, 06 Jan 2023 05:30 AM IST
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Food Safety Department team imposed a fine of 10.35 lakhs on 21 adulterants
फिरोजाबाद। खाद्य पदार्थों में मिलावट करने वाले विक्रेताओं पर कड़ी कार्रवाई की गई है। नमूना फेल होने के बाद एडीएम कोर्ट ने 21 मिलावटखारों पर 10.35 लाख रुपये का जुर्माना वसूलने के आदेश दिए हैं।
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खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग के सहायक आयुक्त डा. सुधीर कुमार ने बताया कि दाऊजी मिष्ठान भंडार स्टेशन से लिए पनीर में मिल्क फैट कम पाई गई। गुणवत्ता मानक के अनुसार नहीं मिलने पर 20 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। पैमेश्वर गेट निवासी अमित गुप्ता की सरसों की तेल की गुणवत्ता ठीक नहीं होने पर 20 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।
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राजू निवासी दौंकेली के बिना पंजीकरण के खाद्य कारोबार करने पर पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाने के आदेश दिए हैं। शीतल खां निवासी कासिम के रस्क का नमूना फेल होने पर एक लाख 25 हजार रुयये का जुर्माना लगाया है। गढ़ी छिपी निवासी दलवीर सिंह से छेना मिठाई फेल पर 10 हजार, रिक्सगंज फरिहा में राधाकिशन से लिए साबूदाने की गुणवत्ता की गुणवत्ता मानक के अनुसार न मिलने पर 20 हजार रुपये का जुुर्माना वसूलने के आदेश दिए हैं। सिरसागंज निवासी राजीव जैन की दुकान से साबूदाने का नमूना फेल होने पर दो लाख 20 हजार रुपये का जुर्माना तय किया है।
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सैलई निवासी इरशाद का कचरी, मुन्नालाल निवासी कठफोरी से बेसन के लड्डू का नमूना फेल होने पर 10-10 हजार का जुर्माना लगाया है। रामसिंह निवासी गड़ोरा फरिहा से दूध्, तिलक नगर निवासी संतोष गुप्ता के जलजीरा मसाला का नमूना फेल होने पर 15-15 हजार रुपये का जुर्माना लगाने के आदेश दिए हैं। समीम के बेकरी उत्पाद की गुणवत्ता संतोषजनक न मिलने पर तीन लाख 20 हजार, सुखलमलपुर निवासी पंकज गुप्ता के बिना पंजीकरण व्यापार करने पर 50 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है। ट्रांस यमुना कॉलोनी निवासी दीपक कुमार गुप्ता के गुड, ओम नगर निवासी सत्यराम की दुकान से चासनी और छैना की गुणवत्ता खराब मिलने पर जुर्माना वसूलने के आदेश दिए हैं।
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