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Firozabad News: पुलिस पर जानलेवा हमला करने के दोषी को साढ़े पांच वर्ष का कारावास

Fri, 10 Nov 2023 12:09 AM IST
आगरा ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, फिरोजाबाद
संवाद न्यूज एजेंसी, फिरोजाबाद Updated Fri, 10 Nov 2023 12:09 AM IST
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Five and a half years imprisonment to the person guilty of fatal attack on police
फिरोजाबाद। अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या द्वितीय दीपा राय ने 6 वर्ष पुराने चोरी के वाहन बरामद होने तथा पुलिस पर जानलेवा हमला करने के मामले में साढ़े पांच वर्ष का कारावास एवं 14 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड अदा न करने पर साढ़े तीन माह का अतिरिक्त कारावास की सजा से दंडित किया।मामला थाना उत्तर क्षेत्र में 26 दिसंबर 2017 का है। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कराते हुए कहा कि मुखबिर सूचना मिली कि गोपालनगर में अनिल पंडित के मकान के पीछे खाली पड़े प्लाट की चाहरदीवारी के अंदर चोर असलहों के साथ चोरी व लूट के वाहनों को बेचने के उद्देश्य से छिपाकर रखे हुए हैं। पुलिस उक्त स्थान पर गई, तो देखा काफी संख्या में मोटरसाइकिल व एक कार खड़ी है। जिन पर आठ व्यक्ति बैठे हैं। टार्च की रोशनी पड़ते ही बदमाशों ने पुलिस पार्टी को जान से मारने की नियत से फायर कर दिया।
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पुलिस ने अपना बचाव करते हुए घेरकर चार बदमाशों को पकड़ लिया। चार बदमाश भागने में सफल रहे। उनके बताने के आधार पर 5 मोटर साइकिल रेलवे स्टेशन के पास स्टैंड से बरामद कीं। पुलिस ने विवेचना उपरांत अभियुक्त के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय प्रेषित किया। मुकदमा सेशन सुपुर्द किया गया। मुकदमे की सुनवाई अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या द्वितीय दीपा राय की न्यायालय में की गई। थाना दक्षिण क्षेत्र सुहागनगर निवासी मनोज की पत्रावली प्रथक की गई। न्यायालय ने अभियुक्त पर आरोप लगाया जिसने आरोप से इन्कार करते हुए सत्र परीक्षण की मांग की। शासन की ओर से पैरवी सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी भूपेंद्र सिंह राठौर ने की। न्यायाधीश दीपा राय ने इसके बाद मनोज को दोषी पाते हुए साढ़े पांच वर्ष का कारावास एवं 14 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।
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