फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Firozabad News ›   Five accused acquitted in 10-year-old assault and murder case

Firozabad News: मारपीट और जानलेवा हमले के 10 साल पुराने मामले में पांच आरोपी बरी

Sun, 25 Oct 2026 12:10 AM IST
आगरा ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, फिरोजाबाद
संवाद न्यूज एजेंसी, फिरोजाबाद Updated Sun, 25 Oct 2026 12:10 AM IST
विज्ञापन
Five accused acquitted in 10-year-old assault and murder case
सांकेतिक  - फोटो : सांकेतिक
संवाद न्यूज एजेंसी
विज्ञापन

फिरोजाबाद। थाना नारखी के वर्ष 2016 में दर्ज हुए मारपीट, घर में घुसकर हमला करने और जान से मारने के प्रयास से जुड़े एक मामले में एडीजे कोर्ट ने पर्याप्त साक्ष्यों और गवाहों के अभाव के चलते सभी पांचों अभियुक्तों को दोषमुक्त कर दिया है। साथ ही, अदालत में अपने ही बयान से मुकरने वाले वादी मुकदमे के खिलाफ मिथ्या साक्ष्य देने के मामले में कानूनी कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं।

वादी मुकदमा श्यामवीर सिंह निवासी ग्राम पचवान, थाना नारखी ने 24 नवंबर 2016 को थाना नारखी में मुकदमा दर्ज कराया था। आरोप था कि पुरानी रंजिश के चलते उसी दिन सुबह करीब 10:30 बजे आरोपी सुरेश चंद्र, लक्ष्मी, अनूप, नीरज और कान्हा लाठी-डंडों व फरसे से लैस होकर उनके घर में घुस आए। विरोध करने पर आरोपियों ने वादी के भाई धर्मवीर, भतीजों किशनवीर, ओमवीर, प्रेमवीर और भाभी पूनम देवी पर जान से मारने की नीयत से हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया था। हालांकि कोर्ट में वादी श्यामवीर सिंह अदालत में बयान दिया कि वह घटना के समय मौके पर मौजूद नहीं थे और उन्होंने गांव के लोगों के कहने पर तहरीर दी थी। इसके अलावा चोटिल हुए गवाह भी मुकर गए। इस पर कोर्ट ने आरोपियों को कोर्ट ने बरी कर दिया।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed