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सीएए-एनआरसी दंगों में पुलिस पर जानलेवा हमले के आरोपियों की संपत्ति होगी कुर्क

Thu, 01 Jul 2021 11:15 PM IST
Agra Bureau आगरा ब्यूरो
Updated Thu, 01 Jul 2021 11:15 PM IST
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शिकोहाबाद। सीएए-एनआरसी आंदोलन के दौरान रसूलपुर थाना क्षेत्र में पुलिस पर हमला करने तथा पिस्टल लूट मामले में विवेचक प्रभारी निरीक्षक शिकोहाबाद के प्रार्थना पत्र पर एडीजे 8 ने आरोपी के घर नोटिस चस्पा कर मुनादी कराने के निर्देश दिए। कोर्ट के आदेश पर थाना पुलिस ने 28 जून को आरोपियों के घर नोटिस चस्पा कर मुनादी कराई। चेतावनी दी अगर एक माह के अंदर हाजिर नहीं हुए तो उनकी चल-अचल संपत्ति कुर्क की जाएगी।
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प्रभारी निरीक्षक प्रमोद मलिक ने बताया कि वर्ष 2019 में एनआरसी के आंदोलन को लेकर 20 दिसंबर को दंगाइयों ने रसूलपुर क्षेत्र में नमाज के बाद पुलिस पर हमला बोल दिया था। जिसमें फायरिंग भी हुई थी और कई लोग घायल हुए। नालबंदान चौकी को जला दिया गया था। इस दौरान एक दारोगा की पिस्टल भी लूट ली थी। जिसका मुकदमा मक्खनपुर प्रभारी ब्रजेश कुमार ने रसूलपुर थाने में दर्ज कराया था। विवेचना में कुछ लोगों के नाम प्रकाश में आए। जिसमें नासिर उर्फ लल्ला उर्फ इरफान, उर्फ मुस्लिम पुत्र जहीर और बंटी उर्फ बादशाह निवासी हबीबगंज थाना रामगढ़ का नाम प्रकाश में आया था।
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वहीं दूसरा मुकदमा रामगढ़ थाने पर तैनात एसएचओ फतेह बहादुर सिंह भदौरिया ने दर्ज कराया था। जिसमें शमीम पुत्र निहाल निवासी हाजीपुरा का नाम प्रकाश में आया। पुलिस ने तीनों आरोपियों की चल-अचल संपत्ति कुर्क करने के लिए न्यायालय में प्रार्थना पत्र दिया।
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न्यायालय ने पुलिस के प्रार्थना पत्र पर आरोपियों के घर नोटिस चस्पा कर मुनादी कराने के निर्देश दिए। पुलिस ने 28 जून को आरोपियों के घर नोटिस चस्पा किया। विवेचक ने बताया एक माह के अंदर हाजिर न होने पर उन्हें भगोड़ा घोषित करते हुए उनकी चल-अचल संपत्ति कुर्क की जाएगी।
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