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Firozabad News: घंटाघर के पास अवैध रूप से बने गोयल रेस्टोरेंट को सील करने की तैयारी
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फिरोजाबाद। घंटाघर के विवादित स्थल के पास 90 वर्गमीटर भूमि पर गौरव गोयल द्वारा गोयल रेस्टोरेंट बनाने के मामले के तूल पकड़ने के बाद विकास प्राधिकरण ने सीलिंग की फाइल बढ़ा दी है।
प्राधिकरण सचिव विनोद कुमार पांडेय, एआई राकेश तोमर और जेई धनेश कुमार द्वारा जारी हस्ताक्षरित पत्र में उल्लेख है कि गौरव गोयल ने सदर बाजार, घंटाघर चौराहा, दूध वाली गली स्थित लगभग 90 वर्गमीटर भूमि पर बिना कोई स्वीकृति प्राप्त किए भूतल, प्रथम और द्वितीय तल का निर्माण कराया। इस मामले में प्राधिकरण द्वारा 17 जून 2026 को वाद योजित कर नोटिस जारी किया गया था। साक्ष्यों सहित उपस्थित होने के नोटिस के बाद भी निर्धारित तिथि पर पक्ष अनुपस्थित रहा। इसके बाद निर्माण कार्य रुकवाने के लिए थाना उत्तर पुलिस को 20 जुलाई 2026 और पुनः 17 अक्तूबर 2026 को पत्र प्रेषित किया गया। हालांकि पक्ष द्वारा 10 अगस्त 2026 को शमन मानचित्र पत्रावली प्रस्तुत की गई थी, लेकिन स्वीकृति से पूर्व ही स्थल पर चोरी-छिपे निर्माण कार्य जारी रखा गया। शमन आवेदन के क्रम में नगर निगम फिरोजाबाद से अनापत्ति (एनओसी) प्राप्त करने के लिए 20 अगस्त 2026 को पत्र भेजा गया था, जो अभी तक अप्राप्त है। इन सभी तथ्यों को देखते हुए धनेश कुमार, राकेश कुमार तोमर और विनोद कुमार पांडेय ने अनाधिकृत निर्माण को सील कराए जाने के लिए पत्रावली अनुमोदन के लिए प्रस्तुत की है।
घंटाघर के पास निर्मित बिल्डिंग का मानचित्र स्वीकृति को आवेदन हुआ है। लेकिन पत्रावली में नगर निगम की एनओसी नहीं है। इस कारण गौरव गोयल द्वारा निर्मित बिल्डिंग का मानचित्र स्वीकृति की प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है। नगर निगम की एनओसी अप्राप्त होने के कारण घंटाघर से सटी भूमि पर बनी बिल्डिंग को सील करने की प्रक्रिया भी चलन में है। - विनोद कुमार पांडेय, सचिव विकास प्राधिकरण
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प्राधिकरण सचिव विनोद कुमार पांडेय, एआई राकेश तोमर और जेई धनेश कुमार द्वारा जारी हस्ताक्षरित पत्र में उल्लेख है कि गौरव गोयल ने सदर बाजार, घंटाघर चौराहा, दूध वाली गली स्थित लगभग 90 वर्गमीटर भूमि पर बिना कोई स्वीकृति प्राप्त किए भूतल, प्रथम और द्वितीय तल का निर्माण कराया। इस मामले में प्राधिकरण द्वारा 17 जून 2026 को वाद योजित कर नोटिस जारी किया गया था। साक्ष्यों सहित उपस्थित होने के नोटिस के बाद भी निर्धारित तिथि पर पक्ष अनुपस्थित रहा। इसके बाद निर्माण कार्य रुकवाने के लिए थाना उत्तर पुलिस को 20 जुलाई 2026 और पुनः 17 अक्तूबर 2026 को पत्र प्रेषित किया गया। हालांकि पक्ष द्वारा 10 अगस्त 2026 को शमन मानचित्र पत्रावली प्रस्तुत की गई थी, लेकिन स्वीकृति से पूर्व ही स्थल पर चोरी-छिपे निर्माण कार्य जारी रखा गया। शमन आवेदन के क्रम में नगर निगम फिरोजाबाद से अनापत्ति (एनओसी) प्राप्त करने के लिए 20 अगस्त 2026 को पत्र भेजा गया था, जो अभी तक अप्राप्त है। इन सभी तथ्यों को देखते हुए धनेश कुमार, राकेश कुमार तोमर और विनोद कुमार पांडेय ने अनाधिकृत निर्माण को सील कराए जाने के लिए पत्रावली अनुमोदन के लिए प्रस्तुत की है।
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घंटाघर के पास निर्मित बिल्डिंग का मानचित्र स्वीकृति को आवेदन हुआ है। लेकिन पत्रावली में नगर निगम की एनओसी नहीं है। इस कारण गौरव गोयल द्वारा निर्मित बिल्डिंग का मानचित्र स्वीकृति की प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है। नगर निगम की एनओसी अप्राप्त होने के कारण घंटाघर से सटी भूमि पर बनी बिल्डिंग को सील करने की प्रक्रिया भी चलन में है। - विनोद कुमार पांडेय, सचिव विकास प्राधिकरण
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