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महिला की हत्या के मामले में युवक को आजीवन कारावास
Amar Ujala
Updated Tue, 27 Sep 2016 12:46 AM IST
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महिला की हत्या के मामले में युवक को आजीवन कारावास
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महिला की हत्या के मामले में दोषी युवक को अपर जिला जज मनोज कुमार सिंह ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई। आरोपी पर अर्थदंड लगाया गया है। अर्थदंड अदा न करने पर आरोपी को अतिरिक्त कारावास की सजा काटनी होगी।
नारखी थाना क्षेत्र के गांव मुईनउद्दीनपुर निवासी बेबी पत्नी महेश उर्फ भोपत की 24 अगस्त 2014 को मकान की छत पर महेश के भतीजे धर्मेंद्र पुत्र दयाशंकर ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। घटना के बाद आरोपी धर्मेंद्र मौके से भाग गया था। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर महेश की तहरीर पर धर्मेंद्र के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया। मामले की जांच कर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ न्यायालय में चार्जशीट दाखिल कर दी। मुकदमे की पैरवी कर रहे सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी रामनजर यादव ने आरोपी के खिलाफ साक्ष्य और गवाह पेश किए। साक्ष्य और गवाहों के आधार पर अपर जिला जज मनोज कुमार सिंह ने बेबी की हत्या के मामले में धर्मेंद्र को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाते हुए सात हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है। अर्थदंड अदा न करने पर आरोपी को अतिरिक्त कारावास की सजा काटनी होगी।
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नारखी थाना क्षेत्र के गांव मुईनउद्दीनपुर निवासी बेबी पत्नी महेश उर्फ भोपत की 24 अगस्त 2014 को मकान की छत पर महेश के भतीजे धर्मेंद्र पुत्र दयाशंकर ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। घटना के बाद आरोपी धर्मेंद्र मौके से भाग गया था। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर महेश की तहरीर पर धर्मेंद्र के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया। मामले की जांच कर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ न्यायालय में चार्जशीट दाखिल कर दी। मुकदमे की पैरवी कर रहे सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी रामनजर यादव ने आरोपी के खिलाफ साक्ष्य और गवाह पेश किए। साक्ष्य और गवाहों के आधार पर अपर जिला जज मनोज कुमार सिंह ने बेबी की हत्या के मामले में धर्मेंद्र को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाते हुए सात हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है। अर्थदंड अदा न करने पर आरोपी को अतिरिक्त कारावास की सजा काटनी होगी।
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