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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Firozabad News ›   Court sentenced nine years imprisonment to man convicted of molesting minor by entering her house in Firozabad

Firozabad News: घर में घुसकर नाबालिग से छेड़छाड़ करने को दोषी को नौ वर्ष जेल, 50 हजार का जुर्माना

Fri, 12 May 2023 06:49 PM IST
भूपेन्द्र सिंह संवाद न्यूज एजेंसी, फिरोजाबाद
संवाद न्यूज एजेंसी, फिरोजाबाद Published by: भूपेन्द्र सिंह Updated Fri, 12 May 2023 06:49 PM IST
सार

Firozabad News: फिरोजाबाद में घर में घुसकर नाबालिग से छेड़छाड़ करने को दोषी को अदालत ने नौ वर्ष जेल की सजा सुनाई। साथ ही 50 हजार का जुर्माना लगाया है।

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Court sentenced nine years imprisonment to man convicted of molesting minor by entering her house in Firozabad
Firozabad News: घर में घुसकर नाबालिग से छेड़छाड़ करने को दोषी को नौ वर्ष जेल - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में घर में घुसकर नाबालिग से छेड़छाड़ करने के दोषी को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने नौ वर्ष कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 25-25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया। पीड़िता के भाई की तहरीर के आधार पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया था। 

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मामला फरिहा थाना क्षेत्र अंतर्गत वर्ष 2019 का है। यहां किशोरी अपनी मां के साथ छत पर सो रही थी। देर रात मां किसी काम से नीचे आ गई। युवक देर रात घर में घुसा और छत पहुंचकर किशोरी के साथ छेड़खानी करने लगा। नाबालिग चीखी तो आवाज सुनकर उसकी मां छत पर पहुंची। उसको देखकर युवक वहां से भाग निकला।  

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विशेष लोक अभियोजक पॉक्सो ने प्रस्तुत किए कई साक्ष्य 

मामले में पीड़िता के भाई ने थाने में तहरीर दी। तहरीर के आधार पर पुलिस ने आरोपी कंचन सिंह के विरुद्ध मामला दर्ज किया। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए उसे गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया। वहां से उसे जेल भेज दिया गया। तब से वह जेल में था। मामले में विशेष लोक अभियोजक पॉक्सो कमल सिंह ने आरोपी के खिलाफ कई साक्ष्य प्रस्तुत किए। अपर जिला न्यायाधीश (पॉक्सो अधिनियम) संजय कुमार यादव ने शुक्रवार को बचाव व अभियोजन पक्ष की दलीलें सुनीं। 

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25-25 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया

न्यायाधीश ने अपने आदेश में नाबालिग के साथ अश्लील हरकत और घर में घुसकर छेड़छाड़ करने के दोषी कंचन सिंह को अलग-अलग मामलों क्रमश पांच और चार वर्ष कुल नौ वर्ष का कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 25-25 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया। दोनों सजायें साथ-साथ चलेंगी। अर्थदंड जमा नहीं कराने पर अभियुक्त को क्रमश: पांच और तीन माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा।

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