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Firozabad: किशोरी से लैंगिक अपराध करने वाले दोषी को 14 वर्ष का कारावास, दुकान से कर लिया था अपहरण

Wed, 08 Feb 2023 06:56 PM IST
भूपेन्द्र सिंह संवाद न्यूज एजेंसी, फिरोजाबाद
संवाद न्यूज एजेंसी, फिरोजाबाद Published by: भूपेन्द्र सिंह Updated Wed, 08 Feb 2023 06:56 PM IST
सार

फिरोजाबाद में कोर्ट ने किशोरी के अपहरण एवं लैंगिक अपराध के दोषी को 14 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। दोषी ने सामान लेने दुकान गई किशोरी का अपहरण कर लिया था। इसके बाद उसका लैंगिग शोषण किया। 

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Court sentenced 14 years imprisonment to accused of sexual offense with a teenager in Firozabad
कोर्ट। - फोटो : amar ujala

विस्तार

उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद जिले में अपर जिला जज एवं विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट प्रथम अवधेश कुमार सिंह ने किशोरी के अपहरण एवं लैंगिक अपराध के दोषी राजू गुप्ता को 14 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 33 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है। अर्थदंड अदा नहीं करने पर एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। कोर्ट ने आधी धनराशि पीड़िता को देने के आदेश दिए हैं।
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घटना उत्तर थाना क्षेत्र की है। यहां की निवासी पीड़िता 12 सितंबर 2016 को भाई के साथ दुकान से सामान लेने के लिए गई थी। इसी दौरान झलकारी नगर सब्जी मंडी के पीछे रहने वाला राजू गुप्ता पीड़िता को साथ ले गया था। इस संबंध में पीड़िता की मां की ओर से अभियोग दर्ज कराया था। पुलिस ने किशोरी को बरामद कर उसके बयान न्यायालय में दर्ज कराए थे। 
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मामला सेशन कोर्ट में सुनवाई के लिए अपर जिला जज एवं विशेष जज पॉक्सो एक्ट प्रथम अवधेश कुमार सिंह के न्यायालय में पहुंचा था। शासन की ओर से पैरवी करते हुए विशेष लोक अभियोजक अवधेश भारद्वाज ने दोषी को सख्त सजा दिलाने के लिए हाईकोर्ट एवं सुप्रीमकोर्ट की रूलिंग न्यायालय के समक्ष रखी। 
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भुगतना होगा एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास

अपर जिला जज एवं विशेष जज पॉक्सो एक्ट प्रथम अवधेश कुमार सिंह ने राजू गुप्ता को किशोरी के अपहरण एवं लैंगिक अपराध में दोषी मानते हुए 14 वर्ष के कारावास की सजा के साथ ही 33 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है। अर्थदंड को अदा नहीं करने पर एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
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