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पिता-पुत्र को दस-दस वर्ष कठोर कारावास की सजा
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पिता-पुत्र को दस-दस वर्ष कठोर कारावास की सजा
जानलेवा हमले के केस में अपर जिला जज नवम ने सुनाया फैसला
संवाद न्यूज एजेंसी
फिरोजाबाद। अपर जिला जज नवम जितेंद्र सिंह द्वितीय ने थाना शिकोहाबाद क्षेत्र में पांच वर्ष पूर्व जमीन पर रास्ता निकालने को लेकर हुए विवाद के दौरान जानलेवा हमले में दोषी पिता-पुत्र को दस-दस वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई है। दस हजार का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड अदा नहीं करने पर छह माह का अतिरिक्त कारावास भोगना होगा।
घटनाक्रम 14 जनवरी 2017 को थाना शिकोहाबाद क्षेत्र का है। मुकेश कुमार का कहना है कि वह अपने खेत से आलू की खोदाई करके बेटा रोहित के साथ घर वापस लौट रहा था। इसी दौरान रास्ते में उसके भाई थाना शिकोहाबाद के मोहल्ला काजी टोला काली देवी वाली गली निवासी सतीशचंद्र व भतीजे अंकित से खेत पर रास्ता निकालने को लेकर विवाद हो गया। विवाद के दौरान जान से मारने की नीयत से फायरिंग कर दी। इसमें वह गंभीर रूप से घायल हो गया था। पुलिस ने मुकदमा दर्जकर मामले की विवेचना करके पिता-पुत्र के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया था। मामले में सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता प्रिय प्रताप सिंह ने दोषी पिता-पुत्र को सख्त सजा दिलाने के लिए हाईकोर्ट व सुप्रीमकोर्ट निर्णयों का हवाला दिया। अपर जिला जज ने गवाहों के बयान और उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर दोषी पिता-पुत्र को दस-दस वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई।
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जानलेवा हमले के केस में अपर जिला जज नवम ने सुनाया फैसला
संवाद न्यूज एजेंसी
फिरोजाबाद। अपर जिला जज नवम जितेंद्र सिंह द्वितीय ने थाना शिकोहाबाद क्षेत्र में पांच वर्ष पूर्व जमीन पर रास्ता निकालने को लेकर हुए विवाद के दौरान जानलेवा हमले में दोषी पिता-पुत्र को दस-दस वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई है। दस हजार का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड अदा नहीं करने पर छह माह का अतिरिक्त कारावास भोगना होगा।
घटनाक्रम 14 जनवरी 2017 को थाना शिकोहाबाद क्षेत्र का है। मुकेश कुमार का कहना है कि वह अपने खेत से आलू की खोदाई करके बेटा रोहित के साथ घर वापस लौट रहा था। इसी दौरान रास्ते में उसके भाई थाना शिकोहाबाद के मोहल्ला काजी टोला काली देवी वाली गली निवासी सतीशचंद्र व भतीजे अंकित से खेत पर रास्ता निकालने को लेकर विवाद हो गया। विवाद के दौरान जान से मारने की नीयत से फायरिंग कर दी। इसमें वह गंभीर रूप से घायल हो गया था। पुलिस ने मुकदमा दर्जकर मामले की विवेचना करके पिता-पुत्र के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया था। मामले में सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता प्रिय प्रताप सिंह ने दोषी पिता-पुत्र को सख्त सजा दिलाने के लिए हाईकोर्ट व सुप्रीमकोर्ट निर्णयों का हवाला दिया। अपर जिला जज ने गवाहों के बयान और उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर दोषी पिता-पुत्र को दस-दस वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई।
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