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Firozabad News: न्यायालय ने लगाई सिपाही मनोज के स्थानांतरण पर रोक
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फिरोजाबाद। पुलिस लाइन मेस के खाने को खराब बता वीडियो वायरल करने वाले सिपाही के स्थानांतरण पर उच्च न्यायालय ने रोक लगा दी है।
ज्ञात हो पुलिस लाइन में तैनात रहे सिपाही मनोज ने मेस के भोजन की गुणवत्ता पर प्रश्न चिन्ह लगाते हुए वीडियो वायरल किया था। यह मामला काफी चर्चित रहा था। हालांकि बाद में सिपाही मनोज कुमार का 20 सितंबर 2022 को गाजीपुर स्थानांतरण कर दिया था। उसने गाजीपुर में ज्वाइन भी कर लिया था। स्थानांतरण के खिलाफ सिपाही ने उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी।
सिपाही का कहना है कि तबादला आदेश में प्रशासनिक आधार बताया गया है पर उसने फिरोजाबाद पुलिस लाइन में खराब खाना देने का वीडियो वायरल किया था। इस कारण उसका सैकड़ों किमी दूर गाजीपुर ट्रांसफर कर दिया था। न्यायालय ने याचिका पर जस्टिस पंकज भाटिया की सिंगल बेंच ने राज्य सरकार सहित छह अन्य से चार हफ्ते में जवाब भी मांगा है। मामले में 28 फरवरी को मामले की अगली सुनवाई होगी।
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ज्ञात हो पुलिस लाइन में तैनात रहे सिपाही मनोज ने मेस के भोजन की गुणवत्ता पर प्रश्न चिन्ह लगाते हुए वीडियो वायरल किया था। यह मामला काफी चर्चित रहा था। हालांकि बाद में सिपाही मनोज कुमार का 20 सितंबर 2022 को गाजीपुर स्थानांतरण कर दिया था। उसने गाजीपुर में ज्वाइन भी कर लिया था। स्थानांतरण के खिलाफ सिपाही ने उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी।
सिपाही का कहना है कि तबादला आदेश में प्रशासनिक आधार बताया गया है पर उसने फिरोजाबाद पुलिस लाइन में खराब खाना देने का वीडियो वायरल किया था। इस कारण उसका सैकड़ों किमी दूर गाजीपुर ट्रांसफर कर दिया था। न्यायालय ने याचिका पर जस्टिस पंकज भाटिया की सिंगल बेंच ने राज्य सरकार सहित छह अन्य से चार हफ्ते में जवाब भी मांगा है। मामले में 28 फरवरी को मामले की अगली सुनवाई होगी।
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