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Firozabad News: जानलेवा हमले के मामले में कोर्ट ने दो आरोपियों को किया बरी
Sun, 21 Jun 2026 12:09 AM IST
आगरा ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, फिरोजाबाद
संवाद न्यूज एजेंसी, फिरोजाबाद
Updated Sun, 21 Jun 2026 12:09 AM IST
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सांकेतिक
- फोटो : सांकेतिक
फिरोजाबाद। सिरसागंज क्षेत्र के एक चर्चित होटल में रोटियों के विवाद को लेकर हुए जानलेवा हमले, मारपीट व लूट के मामले में अदालत ने मुख्य आरोपी होटल मालिक धर्मेंद्र कुमार उर्फ डीके और सोमेश को बरी कर दिया है। इस मामले में शिकोहाबाद के प्रोफेसर कॉलोनी निवासी डॉ. अनिल यादव ने 11 अक्टूबर 2022 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी।
आरोप था कि उनका बेटा शुभम यादव और साथी मनोज कुमार जब पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव की अंत्येष्टि से लौटते समय नेशनल हाईवे-2 पर धातरी स्थित न्यू रंगला पंजाब शुद्ध शाकाहारी होटल पर रुके, तो ठंडी व कच्ची रोटी का विरोध करने पर होटल मालिक धर्मेंद्र व कर्मचारियों ने तंदूर की सरिया व लाठी-डंडों से उन्हें पीटा, सोने की चेन तोड़ी और स्कॉर्पियो गाड़ी पर फायर किया था। पुलिस ने जांच के बाद धर्मेंद्र और सोमेश के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी।
हालांकि, अदालत में गवाहों और पीड़ितों के अपने बयानों से पलट जाने के कारण पुलिस की थ्योरी टिक नहीं सकी। मुख्य रूप से घायल शुभम यादव और मनोज कुमार ने कोर्ट में बयान दिया कि होटल पर ट्रक ड्राइवरों व कंडक्टरों की आपसी मारपीट से मची भगदड़ में गिरने के कारण उन्हें चोटें आईं थीं। वहीं, शिकायतकर्ता डॉ. अनिल यादव ने कहा कि उन्होंने बिना पढ़े ही भतीजे द्वारा लाई गई लिखी-लिखाई तहरीर पर हस्ताक्षर कर दिए थे। गवाहों के मुकरने के चलते अदालत ने दोनों आरोपियों को बरी कर दिया। संवाद
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आरोप था कि उनका बेटा शुभम यादव और साथी मनोज कुमार जब पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव की अंत्येष्टि से लौटते समय नेशनल हाईवे-2 पर धातरी स्थित न्यू रंगला पंजाब शुद्ध शाकाहारी होटल पर रुके, तो ठंडी व कच्ची रोटी का विरोध करने पर होटल मालिक धर्मेंद्र व कर्मचारियों ने तंदूर की सरिया व लाठी-डंडों से उन्हें पीटा, सोने की चेन तोड़ी और स्कॉर्पियो गाड़ी पर फायर किया था। पुलिस ने जांच के बाद धर्मेंद्र और सोमेश के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी।
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हालांकि, अदालत में गवाहों और पीड़ितों के अपने बयानों से पलट जाने के कारण पुलिस की थ्योरी टिक नहीं सकी। मुख्य रूप से घायल शुभम यादव और मनोज कुमार ने कोर्ट में बयान दिया कि होटल पर ट्रक ड्राइवरों व कंडक्टरों की आपसी मारपीट से मची भगदड़ में गिरने के कारण उन्हें चोटें आईं थीं। वहीं, शिकायतकर्ता डॉ. अनिल यादव ने कहा कि उन्होंने बिना पढ़े ही भतीजे द्वारा लाई गई लिखी-लिखाई तहरीर पर हस्ताक्षर कर दिए थे। गवाहों के मुकरने के चलते अदालत ने दोनों आरोपियों को बरी कर दिया। संवाद
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