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Firozabad News: 22 वर्ष पूर्व आग लगाने के मामले में दोषी करार

Fri, 02 Feb 2024 11:33 PM IST
आगरा ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, फिरोजाबाद
संवाद न्यूज एजेंसी, फिरोजाबाद Updated Fri, 02 Feb 2024 11:33 PM IST
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Convicted in the case of setting fire 22 years ago
फिरोजाबाद। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय शिकोहाबाद सुब्रत पाठक ने 22 वर्ष पुराने मामले में आग लगाने के दोषी को तीन माह की परिवीक्षा पर शर्तो के साथ छोड़ा।
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मामला थाना जसराना क्षेत्र का 17 मई 2002 का है। वादी विनोद कुमार निवासी ग्राम बड़ा गांव ने मुकदमा दर्ज कराया था कि गांव का आनंद स्वरूप ने आग लगा दी। गांव वालों की मदद से परिवार के सदस्यों व जानवरों को बाहर निकाला। आग लगने से करीब 35-40 हजार रुपये का नुकसान हो गया। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना उपरांत आरोप पत्र न्यायालय दाखिल किया।
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मुकदमे की सुनवाई एवं निस्तारण अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय शिकोहाबाद सुब्रत पाठक की न्यायालय में की गई। न्यायाधीश ने आनंद स्वरूप को दोषी करार दिया। दोषी आनंद को तीन माह की परिवीक्षा पर इस शर्त के साथ छोड़ा कि परिवीक्षा अवधि में वह सदाचारी रहेगा और कोई अपराध नहीं करेगा अन्यथा उसे तलब कर कारावास से दंडित किया जाएगा। अभियोजन की ओर से पैरवी अभियोजन अधिकारी सत्यप्रकाश मिश्रा ने की।
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