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आगरा-इटावा जिले की सीमा क्षेत्र में आठ किलोमीटर परिधि तक की दुकानें बंद रहेंगी
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- फोटो : file photo
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फिरोजाबाद। आगरा, इटावा में मतदान के दौरान फिरोजाबाद जिले की सीमा से आठ किलोमीटर अंदर तक की सभी दुकानें बंद रहेंगी। वहीं जिले में 23 अप्रैल को मतदान होने के कारण 21 अप्रैल की शाम छह बजे से शराब की दुकानें बंद हो जाएंगी।
डीएम सेल्वा कुमारी जे. ने आगरा में 18 अप्रैल, इटावा में 29 और फिरोजाबाद में 23 अप्रैल को होने वाले मतदान को ध्यान में रखते हुए इन जिलों के डीएम को शराब की दुकानों को बंद किए जाने के संबंध में पत्र जारी किया है।
आगरा जिला की सीमा क्षेत्र के आठ किलोमीटर परिधि में 16 अप्रैल को शाम छह बजे से 18 अप्रैल को मतदान समाप्ति तक दुकानें बंद रखने के आदेश दिए हैं। इटावा जिले में 29 अप्रैल को मतदान होने के कारण इसकी सीमा क्षेत्र के आठ किलोमीटर परिधि में 27 अप्रैल को शाम छह बजे से 29 अप्रैल को मतदान की समाप्ति तक तथा फिरोजाबाद, मैनपुरी जिले में 23 अप्रैल को मतदान होने के कारण 21 अप्रैल की शाम छह बजे से 23 अप्रैल को मतदान की समाप्ति तक, मतगणना पर 22 एवं 23 मई को भांग, शराब की फुटकर की सभी दुकानें बंद रहेंगी। डीएम ने इसमें लापरवाही बरतने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
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डीएम सेल्वा कुमारी जे. ने आगरा में 18 अप्रैल, इटावा में 29 और फिरोजाबाद में 23 अप्रैल को होने वाले मतदान को ध्यान में रखते हुए इन जिलों के डीएम को शराब की दुकानों को बंद किए जाने के संबंध में पत्र जारी किया है।
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आगरा जिला की सीमा क्षेत्र के आठ किलोमीटर परिधि में 16 अप्रैल को शाम छह बजे से 18 अप्रैल को मतदान समाप्ति तक दुकानें बंद रखने के आदेश दिए हैं। इटावा जिले में 29 अप्रैल को मतदान होने के कारण इसकी सीमा क्षेत्र के आठ किलोमीटर परिधि में 27 अप्रैल को शाम छह बजे से 29 अप्रैल को मतदान की समाप्ति तक तथा फिरोजाबाद, मैनपुरी जिले में 23 अप्रैल को मतदान होने के कारण 21 अप्रैल की शाम छह बजे से 23 अप्रैल को मतदान की समाप्ति तक, मतगणना पर 22 एवं 23 मई को भांग, शराब की फुटकर की सभी दुकानें बंद रहेंगी। डीएम ने इसमें लापरवाही बरतने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
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