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Firozabad News: दुष्कर्म के दोषी को 10 और ले जाने के दोषी को 5 वर्ष की सजा

Tue, 09 Apr 2024 10:23 PM IST
आगरा ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, फिरोजाबाद
संवाद न्यूज एजेंसी, फिरोजाबाद Updated Tue, 09 Apr 2024 10:23 PM IST
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10 years' imprisonment for those found guilty of rape and 5 years' imprisonment for those found guilty of kidnapping
फिरोजाबाद। अपर सत्र न्यायाधीश एवं अतिरिक्त विशेष न्यायाधीश पाॅक्सो न्यायालय कोर्ट संख्या प्रथम अवधेश कुमार सिंह ने नाबालिग को ले जाने के आरोपी को पांच साल और उसके साथ दुष्कर्म करने के दोषी को दस साल की सजा सुनाई है। दोनों पर जुर्माना भी लगाया गया है। मामला थाना उत्तर क्षेत्र का है। वादी की नाबालिग पुत्री 17 वर्ष 29 नवंबर 2019 को सुबह आठ बजे स्कूल गयी थी। स्कूल से वापस न आने पर परिजन ने तलाश की। पता चला कि उसे शिवम उर्फ शिम्मा बहला फुसला कर ले गया है। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर पीड़िता को बरामद किया। शिवम उर्फ शिम्मा, अलीगढ़ के थाना जवां क्षेत्र का कांतीलाल एवं उत्तर क्षेत्र का मंगल सिंह के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय दाखिल किया। मुकदमें की सुनवाई एवं निस्तारण अपर सत्र न्यायाधीश एवं अतिरिक्त विशेष न्यायाधीश पाॅक्सो एक्ट कोर्ट संख्या प्रथम अवधेश कुमार सिंह की न्यायालय में की गई। शासन की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक अवधेश कुमार भारद्वाज ने की।
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न्यायाधीश अवधेश कुमार सिंह ने दोनों पक्षों के तर्क सुनने एवं पत्रावली पर उपलब्ध तमाम साक्ष्य का गहनता से अध्ययन करने के बाद दुष्कर्म करने के दोषी शिवम को 10 वर्ष का कारावास एवं 49 हजार रुपये अर्थदंड लगाया। जबकि नाबालिग को ले जाने के मामले में मंगल को दोषी माना। मंगल को पांच वर्ष का कारावास एवं 9 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।
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