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दहेज हत्या के मामले में पूरे परिवार को कारावास

Tue, 29 Sep 2020 01:06 AM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Tue, 29 Sep 2020 01:06 AM IST
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Whole family imprisonment in dowry murder case
फतेहपुर दहेज के लालच में विवाहिता की गला दबाकर हत्या के मामले में परिवार के चार लोगों को सजा मिली। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश रवि करण सिंह की अदालत ने सहायक शासकीय अधिवक्ता विवेक उमराव की ओर से पेश किए गए गवाहों और साक्ष्यों को मद्देनजर रखते हुए दहेज हत्या के आरोपी पति, सास-ससुर और देवर को 10-10 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई।
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साथ ही प्रत्येक पर 2.10 लाख-2.10 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। अदालत से आदेश आने के बाद सभी अभियुक्तों को जेल भेज दिया गया। सुल्तानपुर घोष थानाक्षेत्र के पहाड़पुर गांव के अयोध्या प्रसाद ने बेटी उमा देवी की शादी खागा कोतवाली के तिलकापुर गांव के भानू प्रताप सिंह के साथ 25 फरवरी 2012 को की थी। शादी के बाद से ही भानू, उसकी मां बिटान, पिता रामेंद्र और भाई अभय प्रताप सिंह उमा पर मायके से दो लाख रुपये लाने का दबाव बना रहे थे। मांग पूरी न होने पर आए दिन उमा के साथ मारपीट होती थी
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। शादी के पांचवें साल 11 जनवरी 2017 की शाम करीब चार बजे ससुरालीजनों ने मिलकर उमा की गला दबाकर हत्या कर दी थी। मृतका के पिता अयोध्या प्रसाद ने बेटी के पति, सास-ससुर और देवर के विरुद्ध दहेज हत्या की एफआईआर कराई थी। घटना के बाद से ही उमा का पति भानू प्रताप सिंह जेल में बंद है। प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन चल रहा था। सोमवार को अपर जिला जज रवि करण सिंह की अदालत ने सजा सुनाई।
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