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Fatehpur News: किशोरी से सामूहिक दुष्कर्म में तीन युवकों को 20 साल की सजा
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कानपुर देहात। मंगलपुर क्षेत्र के एक गांव से करीब छह साल पहले तीन लोग एक किशोरी को बहला फुसलाकर ले गए थे। इसके बाद तीनों ने किशोरी से सामूहिक दुष्कर्म किया था। मामले की सुनवाई कर मंगलवार को पॉक्सो कोर्ट ने तीनों को दोषसिद्ध करते हुए बीस साल कठोर कारावास की सजा सुनाई। प्रत्येक दोषी पर 50-50 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है।
मंगलपुर क्षेत्र के एक गांव निवासी व्यक्ति ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि 3 अगस्त 2018 की रात करीब ग्यारह बजे सत्रह वर्षीय पुत्री को गांव निवासी नीरज कुमार बहला फुसलाकर कहीं ले गया है। काफी तलाश करने पर उसका पता नहीं चल सका। पुलिस ने पिता की तहरीर पर रिपोर्ट दर्ज कर किशोरी की तलाश शुरू की। पुलिस ने आठ अगस्त 2018 को अकबरपुर से किशोरी को बरामद कर लिया।
किशोरी के बयान व चिकित्सीय रिपोर्ट के आधार पर पीड़िता के गांव निवासी नीरज कुमार, सुधीर कुमार व उसके सहयोगी राजेंद्र नगर, उरई निवासी इंदल के खिलाफ सामूहिक दुष्कर्म, पॉक्सो एक्ट सहित अन्य धाराओं में आरोपपत्र अदालत में पेश किए थे। मामले की सुनवाई अपर जिला जज 13/पॉक्सो कोर्ट शरद कुमार त्रिपाठी की अदालत में चल रही थी। मंगलवार को अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद नीरज, सुधीर व इंदल को दोषसिद्ध करते हुए 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई।
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मंगलपुर क्षेत्र के एक गांव निवासी व्यक्ति ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि 3 अगस्त 2018 की रात करीब ग्यारह बजे सत्रह वर्षीय पुत्री को गांव निवासी नीरज कुमार बहला फुसलाकर कहीं ले गया है। काफी तलाश करने पर उसका पता नहीं चल सका। पुलिस ने पिता की तहरीर पर रिपोर्ट दर्ज कर किशोरी की तलाश शुरू की। पुलिस ने आठ अगस्त 2018 को अकबरपुर से किशोरी को बरामद कर लिया।
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किशोरी के बयान व चिकित्सीय रिपोर्ट के आधार पर पीड़िता के गांव निवासी नीरज कुमार, सुधीर कुमार व उसके सहयोगी राजेंद्र नगर, उरई निवासी इंदल के खिलाफ सामूहिक दुष्कर्म, पॉक्सो एक्ट सहित अन्य धाराओं में आरोपपत्र अदालत में पेश किए थे। मामले की सुनवाई अपर जिला जज 13/पॉक्सो कोर्ट शरद कुमार त्रिपाठी की अदालत में चल रही थी। मंगलवार को अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद नीरज, सुधीर व इंदल को दोषसिद्ध करते हुए 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई।
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